उत्तर प्रदेशराज्य

मठ व आश्रमों को आयोध्या में मिलेगी जमीन

स्वतंत्रदेश,लखनऊउत्तर प्रदेश आवास एंव विकास परिषद अयोध्या में नवविकसित सिटी में अंतर्राष्ट्रीय व भारत के विभिन्न राज्यों को जमीन देगा। इसमें प्रक्रियां में प्रसिद्ध धार्मिक संस्थानों, मठ व आश्रमों को भी शामिल किया जायेगा। परिषद प्रशासन ने इसके लिए 65 भूखण्डों को आवंटन करने का निर्णय लिया है। आवास विकास के बोर्ड बैठक में यह फैसला किया गया है। इसमें सबसे छोटा भूखण्ड जहां 2000 वर्गमीटर का होगा तो वही अधिकतम 8000 वर्ग मीटर तक के भूखण्ड होगा। परिषद आवेदन करने वाले सभी लोगो को सीधे तथा उनकी पसन्द के स्थान पर भूखण्ड का आंवटन करेगा। वही एक ही भूखण्ड के लिए दो या उससे अधिक लोगो द्वारा आवेदन करने पर उसे लाटरी प्रक्रिया से आंवटित किया जाएगा। अगर एक ही जमीन के एक आवंटन आता है तो पहले आओ पहले पाओ की दर्ज पर काम होगा। परिषद प्रशासन 15 मार्च के आसपास पंजीकरण खोलने की तैयारी कर रहा है।

डेढ़ गुना दर पर आवंटित होगें भूखण्ड

आंवटित की जाने वाली भूमि वर्तमान आवसीय दर से डेढ़ गुना अधिक दर पर आंवटित की जाएगी। इसके लिए धार्मिक संस्थानों, मठ, आश्रम व चैरिटेबल ट्रस्ट को इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882 अथवा इंडियन कंपनी एक्ट 2013 में नॉट फार प्रोफिट कंपनी के रुप में पंजीकरण कम से कम तीन वर्ष पुराना होना चाहिए।
उक्त रजिस्ट्रेशन न होने पर धार्मिक संस्थानों,मठ,आश्रम व चैरिटेबल ट्रस्टों का आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा। इस मामले को शासन से अनुमति मिलने के पश्चात 15 मार्च से पंजीकरण कराने के लिए आवेदन मांगे जाएंगे। आरक्षित दर का निर्धारण आवासीय दर का डेढ़ गुना दर पर आवंटित होने के साथ ही 12 प्रतिशत फ्री होल्ड शुल्क जोड़कर लिया जायेगा। इसके अतिरिक्त भूखण्ड के कॉर्नर होने की स्थिति में 10 प्रतिशत अतिरिक्त कार्नर शुल्क भी देना होगा।

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