उत्तर प्रदेशराज्य

गैंगस्टर एक्ट में मुख्तार अंसारी को दस साल की सजा

स्वतंत्रदेश,लखनऊ:बाहुबली मुख्तार अंसारी और भाम सिंह गैंगस्टर मामले में दोषी पाए गए। गाजीपुर के एमपी, एमएलए कोर्ट दोनों को दस साल की सजा सुना दी है। इसके साथ ही मुख्तार अंसारी पर पांच लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। 


बता दें कि अपर सत्र न्यायाधीश /एमपी/ एमएलए कोर्ट दुर्गेश की अदालत में 21 वर्ष पुराने बहुचर्चित मुहम्मदाबाद कोतवाली के उसरी चट्टी हत्याकांड में अभियोजन की तरफ से मंगलवार को गवाह इजराइल अंसारी का बयान दर्ज हुआ। आरोपियों के अधिवक्ता द्वारा जिरह भी अंकित किया गया। 20 दिसंबर को अगली तिथि नियत की गई है। साथ ही मुख्तार अंसारी का बयान कराने के लिए न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक को आदेश दिया कि वादी मुकदमा मुख्तार अंसारी को व्यक्तिगत रूप से 20 दिसंबर को न्यायालय में उपस्थित करें।

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