फैसला सुनाने के बाद उसी कोर्ट में मंत्री को जमानत
स्वतंत्रदेश,लखनऊ:योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान को कानपुर की कोर्ट ने एक साल की सजा सुनाई है। उन पर 1500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मंत्री को 31 साल पुराने आर्म्स एक्ट से जुड़े मामले में यह सजा अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सुनाई है।
हालांकि, सजा का फैसला सुनाने के बाद उसी कोर्ट ने मंत्री को जमानत दे दी। राकेश सचान को सजा से लेकर जमानत तक डेढ़ घंटे में मिल गई। कोर्ट से बाहर आकर मंत्री राकेश सचान ने कहा, “हमे कोर्ट पर भरोसा है, जो फैसला सुनाया गया है। उसका पालन किया जाएगा।” इससे पहले, सोमवार को सुनवाई के दौरान मंत्री सचान के बचाव पक्ष में कानपुर के 6 दिग्गज वकीलों का पैनल कोर्ट पहुंचा। बंद कोर्ट रूम में सुनवाई हुई।
इन मामलों में हुई सजा और जमानत
- धारा-25 में दोष सिद्ध हुआ। उनको अवैध शस्त्र रखने का दोषी पाया गया।
- धारा-20 में जमानत मिली। उस शस्त्र का लाइसेंस मिलने की वजह से जमानत मिल गई।
- धारा- 30 में जमानत मिली। शस्त्र का उपयोग और प्रदर्शन करना मंत्री के ऊपर साबित नहीं हुआ। जमानत मिल गई।
31 साल पुराना है मामला
साल 1991 में राकेश सचान से पुलिस ने एक अवैध हथियार बरामद किया था। उस वक्त वो सपा के साथ थे। इस मामले में सशस्त्र अधिनियम के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इसी केस में शनिवार को कानपुर की अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट-3 की अदालत में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सचान को दोषी ठहराया।