उत्तर प्रदेशराज्य

स्कूल ड्रेस पहनकर मॉल, पार्क में एंट्री बैन

स्वतंत्रदेश,लखनऊ:यूपी में गुरुवार को क्लास बंक कर पार्क और मॉल घूमने वाले 12वीं तक के छात्रों पर पाबंदी लगाने का आदेश जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य डॉ. शुचिता चतुर्वेदी की तरफ से सभी जिलाधिकारी को पत्र लिखा गया है।

बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य डॉ. शुचिता चतुर्वेदी की तरफ से सभी जिलाधिकारी को पत्र लिखा गया है।

इसके तहत विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर विद्यालय समय में किसी भी छात्र-छात्रा को स्कूल यूनिफॉर्म में प्रवेश नहीं देने के लिए कहा गया है। क्लास बंक करने वाले छात्र-छात्राओं और अप्रिय घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए यह आदेश जारी किया गया है।यूपी के सभी जिलाधिकारियों से कहा इसी वजह से सभी जिलाधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि अपने जनपद के समस्त सार्वजनिक स्थानों पर स्कूल टाइम में स्टूडेंट्स का यूनिफॉर्म में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया जाए। गया है कि आयोग के संज्ञान में आया है कि विद्यालय में अध्ययनरत छात्र-छात्रा स्कूल के समय में सार्वजनिक स्थानों जैसे पार्क, मॉल, रेस्टोरेंट आदि में जाकर समय व्यतीत करते हैं। ऐसी पररिस्थिति में अप्रिय घटना होने की संभावना बन जाती है।

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