यूपी में बुलडोजर पर नहीं लगेगा ब्रेक
स्वतंत्रदेश,लखनऊ:यूपी सरकार के बुलडोजर एक्शन पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने कोई अंतरिम आदेश देने से इंकार कर दिया। साथ ही सुनवाई के लिए नई तारीख 10 अगस्त तय की है। जस्टिस बीआर गवई और पीएस नरसिम्हा की बेंच ने कहा कि वो अवैध निर्माण तोड़फोड़ करने की प्रक्रिया में सामान्य प्रतिबंध का आदेश जारी नहीं कर सकते हैं। इससे स्थानीय निकायों यानी नगर निकायों के अधिकारों में कटौती होगी। मामले के आधार पर इसकी जांच की जानी चाहिए।
अब 10 अगस्त को इस मामले की सुनवाई होगी। गुजरात और मध्य प्रदेश को भी नोटिस जारी किया गया है। इससे पहले कोर्ट में असम और मध्यप्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई को कोर्ट के संज्ञान में लाया गया।सुनवाई के दौरान वकील हरीश साल्वे कानपुर/प्रयागराज की तरफ से पेश हुए। SG तुषार मेहता यूपी सरकार की तरफ से थे। जमीयत उलेमा-ए-हिंद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था। जमीयत की तरफ से वकील सीयू सिंह मौजूद थे।