उत्तर प्रदेशराज्य
बैन के बाद भी बिक रही प्लास्टिक
स्वतंत्रदेश,लखनऊ:बैन के बाद भी बाजारों में सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल तेजी से हो रहा है। नगर निगम बुधवार को पूरे दिन अभियान चलाते हुए करीब 384 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त किया और 3,83,100 रुपए का जुर्माना किया। यूपी में पिछले छह साल में तीन बाद प्लास्टिक पर बैन लग चुका है, उसके बाद भी इसका इस्तेमाल हो रहा है।
यहां सेक्टर एक लक्ष्मी मार्केट के पास नॉन वेज की दुकानों पर खुलेआम प्रतिबंधित प्लास्टिक का प्रयोग किया जा रहा था। मीट की दुकान पर कटा हुआ गोस देने के लिए दुकान मालिक काले की प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे थे। दैनिक भास्कर के कैमरे में यह सब कैद भी हुआ। इस पूरे इलाके में करीब 30 से ज्यादा दुकानें हैं, इसमें से सभी जगह प्रतिबंधित प्लास्टिक में सामान दिया जा रहा था।
- जोन एक 150 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक पकड़ी गई और 1 लाख 22हजार रुपए जुर्माना लगा
- जोन दो में 62 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक पकड़ने के साथ 22700 रुपए का जुर्माना लगा
- जोन-3 में 20 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक पकड़ने के साथ 38000 रुपए का जुर्माना वसूला गया
- जोन चार में 42 किलो 200 ग्राम प्रतिबंधित प्लास्टिक पकड़ 43 हजार रुपए जुर्माना वसूला गया।
- जोन-पांच में 13 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक पकड़ 4000 रुपए जुर्माना वसूल गया।
- ज़ोन-छह में 8 किलो 400 ग्राम प्रतिबंधित प्लास्टिक पकड़ 16000 रुपए जुर्माना वसूला गया
- ज़ोन-7 में 24 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक पकड़ 68000 रुपए का जुर्माना किया गया
- ज़ोन-08 में अभियान के तहत 65 किलो 500 ग्राम प्रतिबंधित प्लास्टिक/पॉलिथीन जब्त कर 69400 रुपए का जुर्माना वसूला गया।
- सरकार ने जुर्माना और जेल भेजने का नियम भी बनाया है। पॉलीथिन या थर्मोकोल के प्रोडक्ट के इस्तेमाल और बेचने पर छह महीने की जेल या 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। गलती अगर दोबारा होती है तो जुर्माना एक लाख और जेल की सजा एक साल की हो सकती है।