आज से तीसरी बार पॉलीथिन पर बैन
स्वतंत्रदेश,लखनऊ:यूपी में एक जुलाई से पॉलीथिन पर बैन लग गया है। ये पहली बार नहीं है बल्कि तीसरी बार ऐसा नियम लागू किया गया है। इससे पहले 2016 में अखिलेश यादव और 2018 में योगी सरकार ने इस पर बैन लगाया था। हालांकि इस्तेमाल जारी रहा। अब एक बार फिर से पॉलीथिन पूरी तरह से बैन हो गई है।

2018 में पॉलीथिन बैन पर योगी सरकार ने एक्ट बनाया था। इसको दोनों सदनों से पास कर दिया गया था। अब एक बार फिर सिंगल यूज पॉलीथिन पर प्रतिबंध लगाया गया है।नियम के अनुसार अगर कोई व्यक्ति प्रतिबंधित प्लास्टिक नदी, नालियों, सड़कों, झीलों, तालाबों में फेंकता है तो उसके ऊपर 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा। अगर यही काम किसी संस्था की तरफ से किया जाता है तो जुर्माना 25000 रुपए हो जाएगा।सरकार ने जुर्माना और जेल भेजने का नियम भी बनाया है। पॉलीथिन या थर्मोकोल के प्रोडक्ट के इस्तेमाल और बेचने पर छह महीने की जेल या 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। गलती अगर दोबारा होती है तो जुर्माना एक लाख और जेल की सजा एक साल की हो सकती है।
वजन (ग्राम में) | जुर्माना |
100 ग्राम तक | 1000 |
101-500 ग्राम तक | 2000 |
501 ग्राम से 1 किलोग्राम तक | 5000 |
1 किग्रा से 5 किग्रा तक | 10000 |
5 किलोग्राम से अधिक | 25000 |