ज्ञानवापी में मिले ढांचे के अध्ययन पर नहीं आया फैसला
स्वतंत्रदेश , लखनऊ:वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर में मिले ढांचे में शिवलिंग होने या फिर इसके फव्वारा होने के दावों का पता लगाने को इसके इसका अध्ययन के लिए आयोग/समिति बनाने की गुजारिश वाली जनहित याचिका पर सोमवार को फैसला नही सुनाया जा सका। कोर्ट ने मामले को इसकी सुनवाई करने वाली खंडपीठ के समक्ष चार जुलाई को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है। यह केस सोमवार को निर्णय सुनाने के लिए न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ के समक्ष लगा था।

फैसला सुनाए जाने के पहले याचियों के अधिवक्ता अशोक पांडेय ने कोर्ट से आग्रह किया कि इस मामले की सुनवाई करने वाली दो न्यायाधीशों की खंडपीठ द्वारा फैसला सुनाया जाना चाहिए। जिससे केस में सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए इजाजत दिए जाने के मुद्दे पर भी उसी समय सुनवाई हो सके। कोर्ट ने फैसला सुनाने को 13 जून की तिथि नियत की थी। न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की ग्रीष्मावकाशकालीन खंडपीठ ने यह आदेश वाराणसी व लखनऊ के 7 याचियों की जनहित याचिका पर दिया था। सोमवार को यह खंडपीठ उप्लब्ध नहीं थी।