उत्तर प्रदेशराज्य

मासूम को मिला न्याय

स्वतंत्रदेश,लखनऊ:तीन साल की मासूम से दुष्कर्म करने के मामले में 60 वर्षीय आरोपित को 20 साल सश्रम कारावास व 22 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। विशेष लोक अभियोजक रमेश चंद्र सि‍ंह ने बताया कि घटना 11 फरवरी 2021 की है। अमहट स्थित कालोनी का बहरू अय्यर पड़ोस की तीन साल की बालिका को घर ले गया। उसकी मां खोजते पहुंची तो देखा कि वह कपड़े उतार बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास कर रहा था। उसने धमकी दी कि कहीं शिकायत की तो जान से मार देगा।

सुलतानपुर में एक वृद्ध पड़ोस की तीन साल की बालिका को घर ले गया था।

15 फरवरी को एफआइआर कोतवाली नगर में दर्ज हुई और वहशी को जेल भेज दिया गया। 14 महीने तक चली कार्यवाही के बाद साक्ष्यों के आधार पर उसे दोषी ठहराया गया। इस अपराध को दुष्कर्म मानते हुए सजा सुनाई गई।

प्रोटेक्शन आफ चिल्ड्रेन फ्राम सेक्सुअल अफेंसेस (पाक्सो) एक्ट की विशेष अदालत ने आरोपित पर एक नवंबर 2021 को आरोप तय किए थे। 29 नवंबर से 25 मार्च तक चार पेशियों में सभी गवाहों का बयान और जिरह लिखी गई। आठ अप्रैल को आरोपित का बयान हुआ। 28 अप्रैल को दोनों पक्षों ने बहस की और शुक्रवार को फैसला सुनाया गया। 

Related Articles

Back to top button