उत्तर प्रदेशराज्य

महिलाओं के हक में बड़ा फैसला

स्वतंत्रदेश,लखनऊ:इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सोमवार को मुस्लिम महिलाओं के हक में बड़ा फैसला दिया है। अब तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं भी अपने पति से गुजारा भत्ता पाने की अधिकारी हैं। कोर्ट ने कहा कि महिलाओं को भी धारा 125 के तहत पति से गुजारा भत्ता पाने का अधिकार है। वे इद्दत की अवधि के बाद भी इसे ले सकती हैं। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि तलाकशुदा महिलाओं को यह अधिकार तभी तक है, जब तक वे दूसरी शादी नहीं कर लेतीं।

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सोमवार को मुस्लिम महिलाओं के हक में एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है।

यह फैसला न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार की एकल पीठ ने रजिया के आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर दिया। साल 2008 में दाखिल इस याचिका में प्रतापगढ़ के एक सेशन कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। सेशन कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलट दिया था।

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