उत्तर प्रदेशराज्य

यूपी के लोगों के लिए बड़ी राहत

स्वतंत्रदेश ,लखनऊ:उत्तर प्रदेश कोरोना वायरस संक्रमण को काबू में रखने के लिए लागू किए गए लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश, 2020 को अब आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। अब मास्‍क लगाना भी जरूरी नहीं होगा। राज्‍य में कोरोना के मामले लगभग थम गए हैं। अब मास्‍क पहनना स्‍वैच्छिक होगा।

उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश 2020 को प्रदेश में 11 मई 2020 को लागू किया गया था।

अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि 31 मार्च, 2022 तक महामारी अधिनियम प्रदेश में लागू था लेकिन अब इसे आगे बढ़ाया नहीं जा रहा है। ऐसे में मास्क लगाने की अनिवार्यता सहित कोविड से संबंधित सभी पाबंदियों को खत्म कर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश, 2020 को प्रदेश में 11 मई 2020 को लागू किया गया था। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान 20 अप्रैल 2021 में इसमें संशोधन कर कई सख्त उपाय किए गए। इसके तहत बिना मास्क लगाए पकड़े जाने पर जुर्माना राशि बढ़ाकर एक हजार रुपये की गई। बिना मास्क लगाए दो बार पकड़ा जाता है तो उससे 10 हजार रुपये तक जुर्माना वसूलने का प्रविधान था।

सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर 500 रुपये जुर्माना लगाया जाता था। राज्य सरकार तीन-तीन महीने पर अध्यादेश की समयावधि बढ़ा रही थी। पिछली बार 31 दिसंबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक इसे लागू किया गया था। अब इसे फिलहाल आगे लागू नहीं किया जाएगा।

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