उत्तर प्रदेशराज्य

सुरक्षित सफर के लिए एडवाइजरी जारी

स्वतंत्रदेश,लखनऊ:नगरीय परिवहन निदेशालय ने प्रदेश के 14 जिलों में नगर बस संचालन के लिए नई गाइड लाइन जारी की है। बीते दिनों कानपुर में ई-बस से हुए अलग-अलग हादसों के बाद यात्रियों के सुरक्षित सफर को लेकर यह एडवाइजरी भेजी गई है। इसमें ई-बसों के संचालन के नए आपरेटिंग नियम जारी कर पड़ताल का फरमान नगरीय परिवहन निदेशालय की ओर से भेजा गया है। नगरीय परिवहन निदेशालय के संयुक्त निदेशक अजीत सिंह ने राजधानी लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ, आगरा-मथुरा, झांसी, बरेली, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, अलीगढ़, गाजियाबाद और गोरखपुर शहर के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

 उत्तर प्रदेश के 14 जिलों में इलेक्ट्रिक बसों में सुरक्षित यात्रा के लिए नगरीय परिवहन निदेशालय ने नई एडवाइजरी जारी की है।
  • चालक की हाईट की गहन पड़ताल की जाए। डीएल की जांच कराई जाए। साथ ही चालक का पुलिस से सत्यापन कराया जाए।
  • बसों की स्टेयरिंग सौंपे जाने से पहले उसका परीक्षण ब्रेथ एनालाइजर से कराया जाए जिससे पता चल सके कि उसने नशे का सेवन नहीं किया है।
  • बिना वैध डीएल के रूट पर चालक को कतई न भेजा जाए।
  • चालकों का अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण कराया जाए।
  • नेत्र, स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाए।
  • रूट पर जाने से पहले बसों की यांत्रिक खराबी की जांच हो। खामियां दुरुस्त करने के बाद ही बस आनरूट हो।
  • हादसे करने वाले चालक चिह्नित करते हुए दुर्घटनाओं के आदी चालकों को बस न सौंपी जाए।
  • बसों की फिटनेस की जांच।
  • आपात कालीन द्वार की हालत को परखा जाए।
  • टायरों की हालत।
  • नगर बस की सभी लाइट जल रही हों।
  • स्टेयरिंग और ब्रेक की ई-बस निकलने से पहले जांच हो।
  • फर्स्ट एड किट, अग्निशमन यंत्र, वेहिकिल ट्रैकिंग डिवाइस, एसएलडी यानी स्पीड लिमिट डिवाइस कार्यरत हो।

ई-बसों के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। इसमें बसों के लिए 16 और 10 बिंदु चालक के लिए निर्धारित किए गए हैं। इन सभी मानकों को पूरा करने के बाद ही बसें चालक को दी जाएं। 

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