उत्तर प्रदेशराज्य

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप से किया इंकार

स्वतंत्रदेश,लखनऊ:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को विधानसभा चुनाव में अधिकारियों की ऑनलाइन ट्रेनिंग की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। याचिका दयालबाग शिक्षण संस्थान ने दाखिल की थी। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव की खंडपीठ ने दिया है।

चुनाव आयोग ने कोर्ट को बताया कि EVM के बारे में ट्रेनिंग दी जानी है। वह ऑनलाइन नहीं दी जा सकती। शारीरिक रूप से उपस्थित होकर EVM की जानकारी प्राप्त करना जरूरी है। इस पर कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विधानसभा चुनाव में अधिकारियों की ऑनलाइन ट्रेनिंग की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।

कोर्ट ने रविवार को चुनाव आयोग से पूछा था कि क्या ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है, उन्हें ऑनलाइन ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती। क्योंकि उनकी फिजिकल ट्रेनिंग से वापस आने पर परिवार को कोरोना संक्रमण का खतरा है।

आयोग के वरिष्ठ अधिवक्ता ने कोर्ट को ट्रेनिंग के लिए किए गए इंतजाम की जानकारी दी। उन्होंने कोर्ट को बताया कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए ट्रेनिंग दी जा रही है। मुख्य स्थायी अधिवक्ता जेएन मौर्य ने कोर्ट को बताया कि सरकार ने डॉक्टरों का पैनल तैयार किया है। वह बीमार लोगों की जांच कर रिपोर्ट देगा।

उन्होंने बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी को अधिकार दिया गया है कि वह ड्यूटी से छूट दे सकता है। वैसे भी जो 24 और 25 जनवरी को ट्रेनिंग ले नहीं सकेंगे, उनके लिए 29 जनवरी को विशेष व्यवस्था की गई है।

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