उत्तर प्रदेशराज्य
हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दी राहत
स्वतंत्रदेश,लखनऊ:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बांदा जेल में बंद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को राहत दी है। अंसारी ने गिरोहबंद कानून में रिमांड आदेश जारी करने की वैधता को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने एमपी/एमएलए विशेष अदालत प्रयागराज को निर्देश दिया है कि वह जेल अधीक्षक से रिपोर्ट लेकर उचित आदेश पारित करे। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार और न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान की खंडपीठ ने दिया है।

पिछले 16 साल से जेल में बंद मऊ से बसपा विधायक अंसारी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया था। याची का कहना है कि गिरोहबंद कानून में अधिकतम सजा 10 साल की कैद है। वह इससे ज्यादा समय से जेल में बंद है। तय सजा जेल में बिताने के बाद गिरोहबंद कानून में उसकी नजरबंदी अवैध है। उसे स्वतंत्र होने का अधिकार है।