उत्तर प्रदेशराज्य

OPD की नई गाइडलाइन

स्वतंत्रदेश ,लखनऊ:कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच लखनऊ SGPGI में 13 जनवरी से OPD के नए नियम लागू किए जा रहे हैं। यहां आने वाले मरीजों व उनके परिजनों को 72 घंटे के भीतर की आरटीपीसीआर नेिगेटिव रिपोर्ट देनी होगी। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के साथ-साथ कोविड रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गई है। अगले एक-दो दिनों में KGMU व लोहिया संस्थान में भी इसे लागू कर दिया जाएगा।

72 घंटे के भीतर की RTPCR दिखाने पर ही मिलेगी अस्पताल में एंट्री

मंगलवार के जारी आंकड़ों में पिछले 24 घंटे में गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर में कोरोना के 3121 नए मरीज मिले हैं। गाजियाबाद में कोरोना के 1679 नए मरीज मिले हैं। यहां अब कुल एक्टिव केस 6125 हो गया हैं। संक्रमितों में 24 हेल्थ वर्कर भी शामिल हैं। वहीं, गौतमबुद्ध नगर 1442 नए मरीज मिले हैं। यहां अब एक्टिव केस 7099 हो गए हैं। गौतमबुद्ध नगर कोर्ट में एक न्यायिक अधिकारी और कर्मचारी कोरोना संक्रमित मिले हैं। सैनिटाइजेशन के लिए आज कोर्ट बंद रहेगी।

OPD के नए नियम –

  • ओपीडी में परामर्श के लिए आने वाले रोगी और उसके एक परिजन की 72 घंटे के भीतर की कोविड निगेटिव (आरटीपीसीआर-ट्रू नेट) रिपोर्ट अनिवार्य.
  • ओपीडी में प्रति विभाग 20 नए रोगी और 30 पुराने मरीज देखे जाएंगे.
  • रोगियों के संपर्क में आने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को सामाजिक दूरी बनाए रखना होगा, मास्क का प्रयोग और नियमित हाथ धोते रहना होगा.
  • वार्ड में पूर्व की तरह रोगी की भर्ती से पूर्व रोगी और एक परिवारजन का कोविड का आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य है.
  • ओपीडी, लैब और वार्ड में रोगी के साथ एक ही परिजन के प्रवेश की अनुमति होगी.
  • पूर्व की भांति नए और पुराने रोगियों के लिए ई-ओपीडी द्वारा चिकित्सकीय परामर्श को प्राथमिकता दी जाएगी.

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