उत्तर प्रदेशराज्य

पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को उम्रकैद

स्वतंत्रदेश,लखनऊ:प्रजापति को एमपी-एमएलए की विशेष अदालत ने सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई है। विशेष अदालत ने इस मामले में गायत्री के दो सहयोगी अभियुक्त आशीष शुक्ला व लेखपाल अशोक तिवारी को भी उम्र कैद की सजा सुनाई है। गायत्री समेत तीनों अभियुक्तों पर दो-दो लाख का जुर्माना भी ठोंका है। विशेष जज पवन कुमार राय ने कहा है कि जुर्माने की समस्त धनराशि पीड़िता की नाबालिग बेटी को दी जाएगी। क्योंकि इस मामले में पीड़िता का आचरण ऐसा नहीं रहा कि उसे जुर्माने का भुगतान किया जाए। 

jagran
एमपी-एमएलए कोर्ट ने शुक्रवार को सामूहिक दुष्कर्म के मामले में उत्‍तर प्रदेश के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति समेत तीन को दोषी करार करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। 

 बुधवार को विशेष जज ने इन तीनों अभियुक्तों को आईपीसी की धारा 376 डी व पॉक्सो एक्ट की धारा 5जी/6 के तहत दोषी करार दिया था। लेकिन पॉक्सो एक्ट के प्राविधानो के मुताबिक जिस धारा के तहत अधिक सजा होगी, अभियुक्त को उसी धारा से दंडित किया जाएगा। लिहाजा उन्होंने अभियुक्तों को सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई। 

Related Articles

Back to top button