हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होने पर पांच हजार का जुर्माना
स्वतंत्रदेश,लखनऊ:कामर्शियल के बाद अब प्राइवेट वाहनों पर भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य हो गया है। प्रथम चरण में पंजीयन नंबर के अंत में शून्य या एक वाले वाहनों पर 15 नवंबर तक प्लेट लगाई जाएगी। इसके बाद इन नंबर वाले वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होने पर पांच हजार का जुर्माना लगेगा।
दरअसल, शासन ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। कामर्शियल वाहनों पर नई नंबर प्लेट नहीं होने पर पांच हजार के चालान की कार्रवाई शुरू हो गई है। अब प्राइवेट वाहनों के खिलाफ कार्रवाई होगी। फिलहाल, प्राइवेट वाहन स्वामियों को नई नंबर प्लेट लगाने के लिए एक वर्ष का समय निर्धारित है।
एक अप्रैल 2019 से पूर्व के पंजीकृत वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना जरूरी है। नई नंबर प्लेट के बिना परिवहन विभाग में फिटनेस, पुन: पंजीयन और परमिट के साथ ही सभी तरह के कार्यों पर भी रोक लग जाएगी। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) श्याम लाल के अनुसार वाहनों के नंबर के आधार पर नवंबर 2022 तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाई जानी है।
जिन वाहनों के नंबर के अंत में 0 या 1 है, उसपर 15 नवंबर 2021 तक
– जिन वाहनों के नंबर के अंत में 2 या 3 है, उसपर 15 फरवरी 2022 तक
– जिन वाहनों के नंबर के अंत में 4 या 5 है, उसपर 15 मई 2022 तक
– जिन वाहनों के नंबर के अंत में 6 या 7 है, उसपर 15 अगस्त 2022 तक
– जिन वाहनों के नंबर के अंत में 8 या 9 है, उसपर 15 नवंबर 2022 तक