उत्तर प्रदेशराज्य

राशन कार्डधारकों के लिए यूपी सरकार ने दी नई सुविधाएं

स्वतंत्रदेश,लखनऊ :किसी राशन कार्डधारक मुखिया की मृत्यु होने की दशा में मुखिया का नाम बदलने के लिए अब राशन कार्ड को निरस्त नहीं कराना पड़ेगा। राशन कार्ड की किसी यूनिट के दूसरे जिले में स्थानांतरण के लिए भी कार्ड को रद कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूनिट का स्थानांतरण दूसरे जिले में सीधे हो सकेगा। यौन कर्मी को बिना उसकी पहचान खोले राशन कार्ड प्राथमिकता पर जारी किये जाएंगे। पात्र दिव्यांगों को भी प्राथमिकता के आधार पर राशन कार्ड जारी किये जाएंगे।

उत्तर प्रदेश सरकार ने राशन कार्ड जारी और निरस्त करने व उसमें संशोधन की प्रक्रिया से जुड़े पुराने शासनादेशों को रद कर दिया है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने राशन कार्ड जारी और निरस्त करने व उसमें संशोधन की प्रक्रिया से जुड़े पुराने शासनादेशों को रद कर दिया है। नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में राशन कार्ड बनवाने, उसमें संशोधन या नए यूनिट को जोड़ने व निरस्त करने या यूनिट के स्थानांतरण के लिए अलग-अलग फार्म के प्रारूप निर्धारित करने के साथ इसकी आनलाइन और आफलाइन प्रक्रिया तय कर दी गई है। खाद्य एवं रसद विभाग ने इस बारे में शासनादेश जारी कर दिया है।

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