उत्तर प्रदेशराज्य

जौहर यूनिवर्सिटी का गेट तोड़ने का आदेश बरकरार

स्वतंत्रदेश,लखनऊ :रामपुर सांसद आजम खां की अपील को खारिज करते हुए जिला जज ने मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का गेट तोड़ने संबंधी आदेश को बरकरार रखा है। जौहर यूनिवर्सिटी के गेट को सरकारी भूमि पर मानते हुए साल 2019 में तत्कालीन उप जिलाधिकारी सदर प्रेम प्रकाश तिवारी ने तोड़ने के आदेश दिए थे। साथ ही गेट को अवैध मानते हुए जुर्माना डाला था।

  जिला जज ने सोमवार को अपील को खारिज कर दिया। उन्होंने उप जिलाधिकारी के आदेश को सही माना।

एसडीएम कोर्ट के आदेश के खिलाफ आजम खां की ओर से जिला जज की अदालत में अपील दायर की गई थी। जिला जज ने सोमवार को उनकी अपील को खारिज कर दिया। उन्होंने उप जिलाधिकारी के आदेश को सही माना।

 

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