तेज आवाज बाइक चलाने वाले सावधान
स्वतंत्रदेश,लखनऊ :लखनऊ में एक बार फिर पुलिस-प्रशासन हाईकोर्ट की सख्ती के बाद वायु व ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर डंडा चलाने जा रहा है। इसके चलते यातायात पुलिस प्रेशर हार्न और धुआं उगल रहे वाहनों की चौराहों पर लगे आईटीएमएस के कैमरों से निगरानी करनी शुरू कर दी है। वहीं ड्यूटी पर तैनात यातायात पुलिस कर्मियों को ऐसे वाहनों की मौके पर ही धरपकड़ कर 10 हजार का चालान करने का निर्देश हुआ है। लखनऊ कमिश्नरेट के अनुसार चालान के लिए पुलिस कर्मियों को 900 मोबाइल फोन मिले हैं। वहीं आईटीएमएस के 132 चौराहों पर लगे सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी रखी जा रही है।
प्रेशर हार्न लगाने वालों से सख्ती से जाएगा निपटा
यातायात विभाग के मुताबिक वाहनों में प्रेशर हार्न का प्रयोग करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। इसके लिए ध्वनि प्रदूषण चेक करने वाली मशीन के साथ यातायात व पुलिस की टीम को लगाया गया है। वाहनों में लगे हार्न की आवाज 93 से 112 डेसीबल तक ही होनी चाहिए। जो वाहन में कंपनी से लगकर आता है। इससे ज्यादा के प्रेशर हार्न का प्रयोग करने करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
नियम तोड़ने वालों पर 10 हजार का जुर्माना
मोटर व्हीकल एक्ट के तहत वायु व ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले वाहन पर दस हजार रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। यातायात विभाग वाहन प्रदूषण के स्तर का तय मानक को पूरा न करने वालों का इसी मद में चालान करेगी।