उत्तर प्रदेशराज्य

अपत्ति पर मस्जिद कमेटी ने हटाए लाउडस्पीकर

स्वतंत्रदेश, लखनऊ :इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय की कुलपति संगीता श्रीवास्तव की चिट्ठी पर पुलिस ने मस्जिद के मुतवल्ली को निर्देश दिया है कि हाई कोर्ट के आदेश के क्रम में अजान के दौरान लाउडस्‍पीकर की आवाज को कम किया जाए। एसपी सिटी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि मस्जिद के मुतवल्‍ली को निर्देश दिया गया है कि हाई कोर्ट की ओर से निर्धारित डेसीबल तक ही लाउडस्‍पीकर की आवाज रखी जाए। ताकि किसी को परेशानी न हो। इस बीच मस्जिद के इंतजामिया कमेटी के सदस्य मोहम्मद कलीम का बयान सामने आया है, जिसमें उनका कहना है कि लाउडस्पीकर की आवाज धीमी कर दी गई है। चार लाउडस्पीकर के बजाय अब दो लाउडस्पीकर ही लगाए गए हैं। इन लाउडस्पीकर को वीसी आवास से विपरीत दिशा में कर दिया गया है।

हाई कोर्ट के आदेश के क्रम में अजान के दौरान लाउडस्‍पीकर की आवाज को कम किया जाए जिसके बाद लाउडस्पीकर की आवाज धीमी कर दी गई है।

इलाहाबाद केंद्रीय विश्‍वविदयालय के कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्‍तव ने कमिश्नर संजय गोयल, आइजी कवींद्र प्रताप सिंह, जिलाधिकारी भानुचंद गोस्वामी और एसएसपी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी से लिखित शिकायत की थी। शिकायती पत्र में कुलपति का कहना है कि सिविल लाइंस स्थित आवास के करीब मस्जिद से माइक के जरिए सुबह करीब साढ़े पांच बजे अजान की तेज आवाज आती है। इससे उनकी नींद खराब हो जाती है।

सिविल लाइंस प्रयागराज में ध्वनि प्रदूषण ‘ विषयक शिकायती पत्र में कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्‍तव ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह किसी भी धर्म, जाति अथवा संप्रदाय के खिलाफ नहीं हैं। पत्र में यह लिखा है कि ईद में सुबह चार बजे शहरी की घोषणा की जाती है। इससे आसपास के लोगों को भी समस्या होती है। उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल जनहित याचिका (अफजल अंसारी व दो अन्य बनाम उत्तर प्रदेश व दो अन्य) के आदेश का हवाला देते हुए जिलाधिकारी से अपेक्षा की है कि जल्द ही आवश्यक निर्देश जारी करें, जिससे शांति व्यवस्था कायम हो सके और अजान की तेज अवाज से परेशान लोगों को राहत मिल सके।

 

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