उत्तर प्रदेशराज्य

आप संसद को मिली राहत

 स्वतंत्रदेश,लखनऊ :सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) के सांसद संजय सिंह को अंतरिम राहत दी है और उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने का फैसला सुनाया है। साथ ही शीर्ष अदालत ने UP सरकार को एक सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने संजय सिंह को भी समाज को जाति और धर्म में बांटने पर फटकार लगाई है।सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को नसीहत देते हुए कहा आप, धर्म और जाति के आधार पर समाज को नहीं बांट सकते।

सांसद संजय सिंह के खिलाफ यूपी के कई जिलों में दर्ज FIR को रद्द करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।

मार्च के तीसरे सप्ताह में होगी अगली सुनवाई

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विवेक तन्खा के उस बयान को भी दर्ज किया जिसमें कहा गया कि FIR दर्ज करने के लिए राज्यसभा अध्यक्ष से यह मंजूरी ली जानी चाहिए थी। जबकि FIR दर्ज करने के लिए गवर्नर से मंजूरी ली गई थी।

दरअसल आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के खिलाफ यूपी के कई जिलों में दर्ज FIR को रद्द करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। मामले की अगली सुनवाई मार्च के तीसरे सप्ताह में होगी।

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