उत्तर प्रदेशराज्य

किरायेदारी कानून जल्द लागू होगा यूपी में

स्वतंत्रदेश,लखनऊ :भवन स्वामी और किराएदारों के हितों को ध्यान में रखते हुए किरायेदारी कानून उत्तर प्रदेश में लागू किए जाने की तैयारी लगभग पूरी हो गई है। केंद्र के आदर्श किरायेदारी अधिनियम के आधार पर प्रस्तावित उत्तर प्रदेश नगरीय परिसरों की किरायेदारी विनियम अध्यादेश-2020 को अंतिम रूप देने के लिए लगातार मंथन चल रहा है। पहले आवास विभाग ने जो ड्राफ्ट तैयार किया था, उस पर जनता के भी आपत्ति-सुझाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लिए गए। उसके आधार पर ही नया प्रारूप तैयार किया गया, जिसे सीएम योगी के सामने प्रस्तुत किया गया है।

भवन स्वामी और किराएदारों के हितों को ध्यान में रखते हुए किरायेदारी कानून उत्तर प्रदेश में लागू किए जाने की तैयारी लगभग पूरी हो गई है।

 

प्रस्तावित उत्तर प्रदेश नगरीय परिसरों की किरायेदारी विनियम अध्यादेश-2020 में न केवल मकान मालिक, बल्कि किरायेदारों के हितों का भी ख्याल रखा गया है। दोनों के बीच लिखित अनुबंध में किराए से लेकर सभी छोटी-बड़ी जिम्मेदारियां तय की जाएंगी। कानून के लागू होने पर मकान मालिक और किरायेदार के बीच किसी भी तरह के विवाद की सुनवाई के लिए किराया प्राधिकरण व किराया न्यायालय होगा।

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