बिना रेफर निजी अस्पताल में भर्ती हो सकेंगे रेलकर्मी
स्वतंत्रदेश,लखनऊ :रेलवे के देश भर में तैनात रेलकर्मियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अब निजी अस्पतालों में बिना देरी इलाज मिल सकेगा। रेलवे अस्पताल से रेफर किए बिना कर्मचारी आपात स्थिति में इससे संबद्ध निजी अस्पतालों में भर्ती होकर इलाज करा सकेंगे। संबद्ध निजी अस्पताल कर्मचारियों से रेलवे अस्पताल से रेफर कराने या फिर उपचार का एडवांस जमा कराने के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगे। निजी अस्पताल को कैशलेस और क्रेडिट मेडिकल सुविधा रेलकर्मियों को देना होगा। रेलवे बोर्ड ने सोमवार को देश के सभी जोनल रेलवे के जीएम को इमरजेंसी उपचार को लेकर आदेश जारी कर दिया है।
दरअसल अब तक मंडल रेल अस्पतालों से रेफर हुए बिना रेलवे से संबद्ध निजी अस्पतालों में कर्मचारियों को भर्ती नहीं करने की शिकायतें लगातार रेलवे बोर्ड को मिल रहीं थी। ऐसे में इमरजेंसी स्थिति में अस्पताल से रेफर कराने के लिए कर्मचारियों की जान को खतरा भी बढ़ जाता था। रेलवे बोर्ड ने इमरजेंसी स्थिति के लिए नए आदेश जारी किए। जिसके तहत रेलवे के सेवारत व सेवानिवृत्त कर्मचारी अपने साथ वैद्य उमीद व सीटीएसई कार्ड लेकर निजी अस्पताल जाएंगे। इसे कर्मचारी के पहचान पत्र के रूप में संबद्ध निजी अस्पताल उपयोग कर सकेंगे।
रेलवे यह सुनिश्चित करेगा कि इन कार्ड को निजी अस्पताल पहचान पत्र के रूप में स्वीकार्य कर रहे हैं या नहीं। हालांकि निजी अस्पताल अपने यहां भर्ती होने वाले रेलकर्मियों की एडमिशन रिपोर्ट रेलवे को भेजेंगे। यदि रिपोर्ट में यह पाया जाता है कि कर्मचारी को इमरजेंसी नहीं थी। तब उसे आगे अपना उपचार कराने के लिए निजी अस्पताल या सीजीएचएस जिसकी भी दर कम होगी, उस दर से भुगतान करना होगा। वहीं निजी अस्पताल अपनी ओपीडी में भी बिना रेफर किए हुए इमरजेंसी न होने पर रेलकर्मियों को सीजीएचएस की दर पर उपचार दे सकते हैं। रेलवे बोर्ड के प्रिंसिपल एक्जक्यूटिव डायरेक्टर स्वास्थ्य डॉ. विजय कुमार ने नियम को तत्काल लागू करने का आदेश दिया है।