शादी-विवाह के मौके पर फायरिंग हुई तो गिरफ्तारी तय
स्वतंत्रदेश,लखनऊ : शादी तिलक या जन्मदिन की पार्टी में अगर हर्ष फायरिंग हुई तो आयोजक और मैरिज हाउस संचालक भी मुल्जिम बनेंगे। मैरिज हाउस संचालक और आयोजक पर केस दर्ज किया जाएगा। आयोजक और मैरिज हाउस की जिम्मेदारी होगी कि वे निगरानी करें कि कोई हर्ष फायरिंग न करे। अगर कोई मनमानी कर रहा है तो पुलिस को सूचना दें। एसएसपी के निर्देश पर थानेदार अपने क्षेत्र में स्थित मैरिज हाउस संचालकों को नोटिस दे रहे हैं।
सोमवार की रात गुलरिहा के जैनपुर गांव में हुई हर्ष फायरिंग में चार साल के एक बच्चे को गोली लग गई थी। बच्चे के गर्दन में गोली फंसी गई थी। गोरखपुर मेडिकल कालेज के डाक्टरों ने उसे रेपुर कर दिया। अब बच्चे का लखनऊ के प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस घटना के बाद से ही पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। एसएसपी जोगेंद कुमार ने थानेदारों को निर्देश दिए हैं कि हर्ष फायरिंग के मामले में कड़ी कार्रवाई करें। गोली चलने पर हत्या की कोशिश की धारा में केस दर्ज होगा और गोली चलाने वाले के साथ ही आयोजक, मैरिज हाउस संचालक को भी आरोपित बनाया जाएगा। इसी तरह गांव में शादी होने पर आयोजक को सीधे तौर पर दोषी मानते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुकदमा करने के बाद जेल भेजा जाएगा। इसमें किसी तरह की रियायत नहीं की जाएगी।
लाइसेंस हो सकता है निरस्त
वैसे तो यह पुराना नियम है लेकिन इसका अब पुलिस सख्ती से पालन कराएगी। यदि कही भी कोई हर्ष फायरिंग करते हुए पाया गया तो पुलिस उसके लाइसेंस को निरस्त कराने के लिए रिपोर्ट तैयार करेगी। यानी शौक में गलती किए तो असलहा भी जाएगा और जेल भी जाएंगे।