उत्तर प्रदेशराज्य

लखनऊ में धारा 144 लागू, एक किमी के दायरे तक कुछ वाहनों के निकलने पर लगी रोक

स्वतंत्रदेश,लखनऊ:लखनऊ में मकर संक्रान्ति, कर्पूरी ठाकुर के जन्म दिवस, गणतंत्र दिवस, बसंत पंचमी और हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी गरीब नवाज के उर्स को देखते हुए धारा 144 लागू की गई है। जेसीपी पीयूष मोर्डिया ने धारा 144 को लेकर लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट को अलर्ट रहने के दिशा-निर्देश जारी किए है। वहीं विधान सभा की तरफ जाने वाले रास्तों पर घोड़ा गाड़ी, ट्रैक्टर-ट्राली आदि पर भी रोक रहेगी।

विधान भवन की तरफ जाने वाले मार्गों पर रहेगी विशेष सख्ती, ड्रोन से नहीं होगी शूटिंग
धारा 144 के तहत विधान भवन की परिधि में ट्रैक्टर, ट्रैक्टर-ट्राली, घोड़ागाड़ी, बैलगाड़ी, भैंसागाड़ी, तांगागाड़ी के साथ हथियार, ज्वलनशील पदार्थ, सिलेण्डर आदि पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी।
इसके साथ ही उधर जाने वाले रास्तों पर किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित रहेंगे।
वहीं सरकारी दफ्तरों और विधानसभा भवन के ऊपर व आसपास एक किलोमीटर के दायरे में ड्रोन से शूटिंग करना भी पूर्णतया प्रतिबन्धित होगा ।

पांच या पांच से अधिक लोगों के एक साथ एकत्र होने पर होगी कार्रवाई
जेसीपी पीयूष मोर्डिया ने कहा है कि 14 जनवरी से 5 फरवरी 2023 तक विभिन्न कार्यक्रम त्यौहार के साथ ही विभिन्न प्रवेश परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं।
वहीं वर्तमान में विभिन्न पार्टी कार्यकर्ताओं / भारतीय किसान संगठनों एवं विभिन्न प्रदर्शनकारियों द्वारा धरना प्रदर्शन आदि कार्यक्रम को देखते हुए लखनऊ में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 144 लागू की जा रही है।

Related Articles

Back to top button