उत्तर प्रदेशराज्य

इनकम टैक्स को लेकर कोई राहत नहीं

स्वतंत्रदेश,लखनऊ:सरकार ने आम आदमी को इस बार भी इनकम टैक्स से कोई राहत नहीं दी है। यानी इनकम टैक्स की जो व्यवस्था अभी बनी हुई आगे भी आपको उसी हिसाब से टैक्स देना होगा। हालांकि, टैक्स ट्रांजैक्शन व्यवस्था में सुधार किया गया है। इसके तहत अब आप दो साल पुराने अपने इनकम टैक्स रिटर्न को अपडेट करने की सुविधा मिलेगी।

करदाता इस बार भी खाली हाथ

अब भी 2.5 लाख से ज्यादा इनकम पर टैक्स
इस बार टैक्स ढांचे में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 2.5 लाख रुपए की तक की सालाना इनकम ही टैक्स फ्री रहेगी। अगर आपकी इनकम 2.5 से 5 लाख के बीच है तो आपको 5 लाख – 2.5 लाख = 2.5 लाख रुपए पर 5% टैक्स देना होगा। हालांकि, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A का फायदा उठाकर आप अब भी 5 लाख रुपए तक की सालाना इनकम पर टैक्स बचा सकेंगे।

 सरकार 2.5 लाख से 5 लाख तक की कमाई पर 5% की दर से इनकम टैक्स तो वसूलती है, पर इस टैक्स को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत माफ कर देती है। मतलब यह कि अगर किसी की सालाना टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए तक है, तो उसे कोई इनकम टैक्स नहीं देना होता है। लेकिन आपकी कमाई 5 लाख 10 हजार रुपए हुए तो आपको 10 हजार रुपए पर टैक्स देने के बजाय 5.10 लाख – 2.5 लाख = 2.60 लाख पर टैक्स देना होता है।

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