उत्तर प्रदेशराज्य

पट्टा भूमि को फ्रीहोल्ड करने के लिए सरकार की नई नीति

स्वतंत्रदेश,लखनऊ:पट्टागत भूमि को फ्रीहोल्ड करने के लिए राज्य सरकार नए सिरे से नीति तैयार कर रही है। नीति संबंधी सात वर्ष पुराने शासनादेश में दी गई व्यवस्था में बदलाव कर प्रस्ताव तैयार किया गया है। लीजहोल्ड भूमि को फ्रीहोल्ड कराने के लिए सर्किल रेट का 25 प्रतिशत तक प्रस्तावित करते हुए सरकार ने उसे अंतिम रूप देने से पहले सुझाव व आपत्ति मांगी है। कोई भी व्यक्ति 15 दिन में लिखित रूप में अपना अभिमत दे सकता है।

देना होगाा सर्किल रेट का 25 प्रतिशत

 वर्तमान में पट्टे की भूमि को फ्रीहोल्ड एवं पुनर्विकास करने के संबंध में राज्य शहरी आवास एवं पर्यावास नीति-2014 के तहत 12 दिसंबर 2014 को तत्कालीन प्रमुख सचिव सदाकान्त की ओर से जारी शासनादेश के तहत ही प्रक्रिया और दर तय है। सात वर्ष पुरानी नीति को व्यावहारिक बनाने के लिए राज्य सरकार उसमें संशोधन करते हुए नए सिरे से प्रस्ताव तैयार किया है। कोई भी व्यक्ति 15 दिनों में उस पर अपना अभिमत विभाग को दे सकता है। प्रस्तावित संशोधनों के तहत नए प्रार्थना पत्र के मामले में लीज पर प्रीमियम धनराशि लेकर आवंटित भूखंड या भवन को चालू पट्टागत भूमि के पट्टेदार या विधिक उत्तराधिकारी के पक्ष में फ्रीहोल्ट करने के लिए सर्किल रेट का 12 प्रतिशत लिया जाएगा।

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