योगी सरकार का बड़ा फैसला, एक लाख रुपये तक की छूट
स्वतंत्रदेश ,लखनऊअब महिलाओं के नाम एक करोड़ रुपये संपत्ति की रजिस्ट्री कराने पर एक लाख रुपये बचाए जा सकते हैं। राज्य सरकार ने एक करोड़ रुपये की संपत्ति की रजिस्ट्री पर महिलाओं को स्टांप ड्यूटी में एक प्रतिशत की छूट दे दी है। इस संबंध में मंगलवार को प्रमुख सचिव स्टांप एवं पंजीयन अमित गुप्ता की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई। पिछले 19 वर्षों से अधिकतम 10 लाख रुपये की संपत्ति पर ही महिलाओं को एक प्रतिशत की छूट दी जा रही थी जिससे अधिकतम 10 हजार रुपये ही बच रहे थे।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 22 जुलाई को हुई कैबिनेट की बैठक में महिलाओं को एक करोड़ रुपये तक की संपत्ति पर एक प्रतिशत स्टांप ड्यूटी की छूट देने का निर्णय़ किया गया था। 23 फरवरी 2006 को तत्कालीन सपा सरकार में महिलाओं के नाम 10 लाख रुपये तक की सपंत्ति की रजिस्ट्री कराने पर स्टांप ड्यूटी में एक प्रतिशत की छूट देने की व्यवस्था लागू की गई थी।चूंकि लगभग दो दशक के दौरान संपत्तियों की कीमतों में तेजी से इजाफा हुआ है इसलिए महिलाओं के सशक्तीकरण और संपत्ति में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार ने 10 लाख रुपये की सीमा को एकदम से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये करने का निर्णय़ किया है।

बुधवार से महिलाओं के नाम संपत्ति की रजिस्ट्री कराने पर अधिकतम 10 हजार रुपये के बजाए एक लाख रुपये तक की छूट हासिल की जा सकेगी। स्टांप एवं पंजीयन राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार) रवीन्द्र जायसवाल का कहना है अब एक करोड़ रुपये की संपत्ति पर एक प्रतिशत स्टांप ड्यूटी में छूट से महिलाओं के पक्ष में संपत्ति का स्वामित्व बढ़ेगा जिससे उनका सामाजिक सम्मान एवं आर्थिक वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा मिलेगा।