उत्तर प्रदेशराज्य

ई-चालान में वाहन स्वामी का ड्राइविंग लाइसेंस होगा निरस्त

स्वतंत्रदेश ,लखनऊपरिवहन, यातायात पुलिस विभाग ने बुधवार को संयुक्त रूप से निर्णय लिया है कि कैमरा आधारित ई-चालान में यदि वाहन चालक का नाम व पता नहीं मिलता तो वाहन स्वामी को ही उत्तरदायी माना जाएगा। वाहन स्वामी के ही ड्राइविंग लाइसेंस का निलंबन व निरस्त करने की कार्रवाई होगी। विशेषकर तब जब नियमों का उल्लंघन गंभीर प्रकृति का हो या बार-बार किया गया हो। स्पष्ट है कि यदि आपने अपना वाहन किसी को दिया और गंभीर सड़क दुर्घटना हुई तो कार्रवाई के दायरे में आ जाएंगे।

परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह व अपर पुलिस महानिदेशक यातायात के. सत्यनारायण ने यह भी निर्देश दिया है कि इसके लिए चालान नोटिस में इस विषय को स्पष्ट रूप से अंकित कराया जाए, ताकि ड्राइविंग लाइसेंस पर दायित्व आधारित कार्रवाई की जा सके। ई-चालानों की अधिकतम वसूली के लिए आइटीएमएस इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम व यातायात पुलिस के बीच समन्वय स्थापित कर वाहन स्वामियों को व्‍हॉट्सऐप के माध्यम से चालान विवरण भेजे जाने की नवीनतम व्यवस्था को आगे बढ़ाने पर सहमति बनी है।भारत बिल पेमेंट सिस्टम (बीबीपीएस) को यातायात विभाग में भी लागू करने पर मंथन हुआ, ताकि भुगतान प्रक्रिया को सुगम व डिजिटल रूप में अपनाया जा सके।अहम बैठक में कोष प्रबंधन समिति की आगामी बैठक से पहले सड़क सुरक्षा से जुड़े नवाचारों व वार्षिक कार्ययोजना की प्रस्तुति दी गई। इसके तहत निर्णय लिया गया कि प्रदेश के प्रमुख शहरों में यातायात व परिवहन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से हेलमेट व सीट-बेल्ट जांच अभियान शुरू किया जाएगा, जिससे सड़क सुरक्षा के कार्यों को नई गति मिल सकेगी। संयुक्त बैठक में पुलिस महानिरीक्षक यातायात निदेशालय सुभाष चंद्र दूबे व अपर परिवहन आयुक्त सहित परिवहन मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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