उत्तर प्रदेशराज्य

लखनऊ में राहुल गांधी पर लगा 200 रुपए जुर्माना

स्वतंत्रदेश ,लखनऊ:लखनऊ स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट ने बुधवार को सावरकर के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा कोर्ट ने गांधी को अगली सुनवाई के दौरान अदालत में उपस्थित नहीं होने पर कठोर चेतावनी भी दी है।

दरअसल अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आलोक वर्मा ने दिसंबर 2024 में सुनवाई के दौरान राहुल गांधी को बुधवार को कोर्ट में मौजूद रहने के निर्देश दिए थे। सुनवाई के दौरान कांग्रेस नेता उपस्थित नहीं रहे और उनकी टीम की तरफ से एक आवेदन दायर किया गया, जिसमें उनकी व्यक्तिगत पेशी की छूट की अपील की गई थी।

ऐसे में कोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष पर 200 रुपये का जुर्माना लगाते हुए कहा कि यह राशि शिकायतकर्ता के वकील को दी जाएगी। कोर्ट ने अगली सुनवाई 14 अप्रैल को निर्धारित करते हुए गांधी को हिदायत दी कि यदि वह अगली सुनवाई में मौजूद नहीं रहे तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा सकती है।हालांकि कांग्रेस नेता के वकील की तरफ से दलील दी गई कि विपक्ष के नेता के पास विदेशी गणमान्यों के साथ मीटिंग समेत कई अन्य पूर्व निर्धारित कार्यक्रम थे, जिसके कारण वह व्यक्तिगत तौर पर वह कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सके।

बताते चलें कि जिस टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी पर यह मामला दर्ज हुआ था, वह 17 नवंबर 2022 का है। इस वक्त उनकी भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र प्रदेश के अकोला जिले से गुजर रही थी।कांग्रेस नेता की टिप्पणी के खिलाफ अधिवक्ता नृपेंद्र पांडे ने शिकायत दर्ज कराई थी, उन्होंने आरोप लगाया था कि यह टिप्पणी जानबूझकर की गई थी। शिकायतकर्ता के अनुसार, सावरकर को बदनाम करने के इरादे से यह टिप्पणी पूरी तैयारी से की गई थी और इसी के तहत इसे सोशल मीडिया पर प्रसारित भी किया गया था।

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