उत्तर प्रदेशराज्य
सरकार ने बालू-मौरंग व गिट्टी के शुल्क में किया बड़ा बदलाव
स्वतंत्रदेश ,लखनऊप्रदेशवासियों के लिए घर बनाना महंगा हो सकता है। प्रदेश सरकार ने दूसरे राज्यों से आने वाले उपखनिज (बालू, मौरंग, गिट्टी) आदि पर 50 रुपये प्रति घन मीटर विनियमन शुल्क बढ़ा दिया है। अब तक जहां उपखनिजों पर 100 रुपये शुल्क ही लगता था, वहीं अब 150 रुपये प्रति घन मीटर की दर से विनियमन शुल्क वसूला जाएगा। सरकार ने विनियमन शुल्क में 50 रुपये प्रति घन मीटर की वृद्धि की है। इस संबंध में भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग द्वारा शासनादेश जारी कर दिया गया है।

विनियमन शुल्क बढ़ाने की वजह?
विभागीय अधिकारियों के मुताबिक, विनियमन शुल्क को 150 रुपये प्रति घन मीटर करने के पीछे का मकसद यह है कि राज्य में उपखनिज के मामले लेवल प्लेइंग फील्ड (सभी के लिए समान स्थितियां) रहे।