ताजमहल पर नई याचिका दायर
स्वतंत्रदेश ,लखनऊराष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को ताजमहल के निर्माण संबंधी याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान हाईकोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) कई निर्देश दिए। कहा कि इतिहास की किताबों से ताजमहल के निर्माण के बारे में कथित और तथ्यात्मक रूप से गलत जानकारी हटाएं। साथ ही स्मारक की उम्र का पता लगाने की मांग करने वाली याचिका पर निर्णय लेने के लिए कहा।मुख्य न्यायाधीश सतीशचंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनाई की। इस याचिका में दावा किया गया था कि मुगल सम्राट शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण नहीं कराया। उन्होंने सिर्फ राजा मान सिंह के महल का नवीनीकरण कराया था।
इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने पहले सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका दायर की थी। शीर्ष अदालत ने दिसंबर 2022 में याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था। कहा था कि जनहित याचिकाएं “मछली पकड़ने की जांच” की मांग के लिए नहीं हैं। अदालतें इतिहास को फिर से खोलने के लिए नहीं हैं।
इसी कड़ी में शुक्रवार को याचिकाकर्ता सुरजीत सिंह यादव के वकील ने हाईकोर्ट को बताया कि उन्होंने इस साल जनवरी में एएसआई को एक अभ्यावेदन दिया था। लेकिन, अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। इसके बाद हाईकोर्ट ने एएसआई से उनके दावे पर गौर करने और उनके प्रतिनिधित्व पर निर्णय लेने को कहा।