राजनीति

पत्नी व बेटे सहित जमानत मिली

स्वतंत्रदेश,लखनऊ : समाजवादी पार्टी से रामपुर से सांसद तथा अखिलेश यादव व मुलायम सिंह यादव सरकार में मंत्री रहे आजम खां को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंगलवार को जमानत दे दी है। आजम खां के साथ उनकी विधायक पत्नी डॉ. तजीन फात्मा तथा बेटे अब्दुल्ला आजम खां को भी जमानत मिली है। कोर्ट ने डॉ. तजीन फात्मा तथा बेटे अब्दुल्ला आजम खां को तत्काल जेल से रिहा करने का निर्देश दिया है, जबकि आजम खां को इस केस के शिकायतकर्ता आकाश सक्सेना का बयान दर्ज होने के बाद रिहा करने का आदेश दिया है। आकाश सक्सेना का कहना है कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्जी जन्म प्रमाणपत्र बनवाने के आरोप में जेल में बंद आजम खां की पत्नी डाक्टर तंजीन फातिमा एवं बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खां की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है और इन्हें तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने मोहम्मद आजम खां की भी जमानत अर्जी मंजूर कर ली है किंतु इन्हेंं शिकायत कर्ता आकाश सक्सेना का बयान दर्ज होने के बाद रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने विचारण न्यायालय अलीगढ़ से कोर्ट खुलने पर तीन माह के भीतर शिकायतकर्ता का बयान दर्ज करने की अपेक्षा की है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्जी जन्म प्रमाणपत्र के आरोप में जेल में बंद आजम खां की पत्नी डाक्टर तंजीन फातिमा एवं बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खां की जमानत अर्जी मंजूर कर इन्हेंं तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने डॉ. तंजीन फातिमा, मोहम्मद आजम खां व मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खां की जमानत अर्जियों को निस्तारित करते हुए दिया है। याचियों के खिलाफ भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने रामपुर के गंज थाने में धोखाधड़ी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करायी है। जिसमें पुलिस चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। मुकदमा चल रहा है। आजम खां व तंजीन फातिमा पर आरोप है कि अपने बेटे की दो जन्म तारीख प्रमाणपत्र बनवाया है। एक नगर पालिका परिषद रामपुर व दूसरा नगर निगम लखनऊ से बनवाया है। दोनों में जन्म तारीख में अंतर है।

अब्दुल्ला आजम खां पर फर्जी जन्म प्रमाणपत्र का फायदा उठाकर विधान सभा चुनाव लडऩे का आरोप है। हाईकोर्ट ने इनका चुनाव निरस्त कर दिया है। अब्दुल्ला आजम खां का कहना था कि जन्म प्रमाणपत्र बनवाने में उनकी कोई भूमिका नहीं है। इसलिए जमानत पर रिहा किया जाए। तंजीन फातिमा का कहना था कि महिला होने के कारण जमानत दी जाय। दोनों को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया गया है। आजम खां को शिकायतकर्ता का बयान दर्ज करने के बाद रिहा करने का आदेश दिया गया है।

दोनों केस में जमानत के बाद भी आजम खां अभी जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। कोर्ट ने बीती 17 सितंबर को इस मामले में सुनवाई के बाद फैसला अपने पास रखा था। आजम खां पर मजकूरा मामलों के अलावा भी कई केस दर्ज हैं। जब तक उन्हें सभी मामलों में जमानत नहीं मिल जाती वह जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। सपा सांसद अपनी पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ साढ़े सात महीने से सीतापुर जेल में बंद हैं।

इससे पहले सपा सांसद आजम खां तथा उनकी पत्नी तंजीन फात्मा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को रामपुर की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट से सात अक्टूबर को जौहर यूनिवर्सिटी में किसानों की जमीन कब्जे के तीन मामलों में जमानत मिली थी।

27 फरवरी से सीतापुर जेल में निरुद्ध हैं आजम व उनका परिवार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामपुर के सांसद एवं सपा नेता आजम खां, उनकी विधायक पत्नी तजीम फातिमा व बेटे अब्दुल्ला की जमानत मंजूर कर दी है। यह लोग सीतापुर जेल में 27 फरवरी से निरुद्ध हैं। इस तरह जेल में इन्हें साढ़े सात महीने हो गए हैं। जेलर आरएस यादव ने बताया, सांसद आजम खां व उनके बेटे अब्दुल्ला जेल की हाई सिक्योरिटी वाली बैरक संख्या-एक में हैं, जबकि उनकी पत्नी महिला वार्ड में निरुद्ध हैं।

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