उत्तर प्रदेशलखनऊ
कोरोना की नई गाइडलाइन जारी
स्वतंत्रदेश , लखनऊ:यूपी में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। राजधानी लखनऊ में 7 महीने बाद बुधवार को एक दिन में 97 पॉजिटिव केस मिले हैं। इसके बाद प्रशासन ने कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी। इसमें स्कूल, दफ्तर, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और पब्लिक प्लेस पर मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही हाथ नहीं मिलाने की भी बात कही गई है। हालांकि, मास्क नहीं लगाने पर किसी जुर्माने का अभी प्रावधान नहीं किया गया है।
दफ्तरों के लिए दिशा-निर्देश
- दफ्तरों में मास्क, सैनेटाइजर एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो।
- दफ्तरों में साफ-सफाई रखी जाए।
- दफ्तरों में एंट्री पर थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था की जाए।
स्कूल-कॉलेज के लिए दिशा-निर्देश
- स्कूल, कॉलेजों में छात्रों और शिक्षकों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।
- स्कूल- कॉलेजों में प्रवेश के दौरान थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था की जाए।
- स्कूल-कॉलेजों में हाथ धोने के साबुन एवं पानी अथवा हैंड सैनेटाइजर की व्यवस्था की जाए।
- बच्चे को खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार आदि की समस्या हो, तो स्कूल/कॉलेज न भेजें।
अस्पतालों के लिए दिशा-निर्देश
- साफ-सफाई की व्यवस्था की जाए।
- बिना मास्क अस्पतालों में एंट्री न दी जाए।
- प्रवेश के दौरान थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था की जाए।
- फीवर हेल्प डेस्क एवं कोविड हेल्प डेस्क बनाया जाए।
रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और एयरपोर्ट के लिए दिशा-निर्देश
- रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट आदि स्थानों पर कोविड प्रोटोकाल का अनुपालन, थर्मल स्कैनिंग, जांच की सुविधा की जाए।
- मास्क की अनिवार्यता सोशल डिस्टेसिंग का पालन कराया जाए।
- वेटिंग एरिया में यात्रियों के बैठने की कुर्सियों पर आपस में पर्याप्त दूरी पर बैठने का प्रबन्ध किया जाए।
आम लोगों के लिए भी डीएम ने जारी किए निर्देश
- अनावश्यक शारीरिक संपर्क जैसे हाथ मिलाने एवं गले मिलने से बचे।
- किसी व्यक्ति से संपर्क होने पर साबुन से हाथ धोए या हैंड सेनेटाइजर का प्रयोग करें।
- नाक, मुंह एवं चेहरे आदि को बार-बार छूने से बचे।
- छींकते एवं खांसते वक्त टिश्यू या कोहनी को मोड़कर अपना मुंह और नाक को ढक लें।