चुनाव प्रचार में प्लास्टिक, पॉलिथीन के प्रयोग पर प्रतिबंध
स्वतंत्रदेश , लखनऊ :नगरीय निकाय चुनाव में प्रचार के दौरान प्लास्टिक, पॉलिथीन से बनी चुनाव सामग्री के प्रयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। निर्वाचन आयोग ने इस बाबत निर्देश जारी किए हैं। कहा है कि सभी दल इसका ध्यान रखें और निर्वाचन अधिकारी भी इस पर अंकुश लगाएं।
चुनावी प्रचार में धुआंधार ढंग से पोस्टर, बैनर लगाए जाते हैं। कई बार प्रत्याशी पॉलिथीन या प्लास्टिक से बने पोस्टर, बैनर छपवाते हैं क्योंकि ये सस्ते होते हैं और टिकाऊ भी। उधर सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलिथीन पर प्रतिबंध लग चुका है। ऐसे में निर्वाचन आयोग ने कहा है कि इसका किसी भी सूरत में प्रयोग न किया जाए। साथ ही किसी का भी पुतला लेकर चलने, इसे फूंकने पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। खास तौर पुलिस और प्रशासनिक टीमें इस पर ध्यान रखेंगी।
सरकारी वायुयान और वाहन का प्रयोग नहीं
चुनाव के दौरान उम्मीदवार किसी भी सरकारी वायुयान या सरकारी वाहन का प्रयोग नहीं कर सकेंगे। न ही प्रचार में जाने वाले नेता सरकारी वाहनों का इस्तेमाल कर पाएंगे। आयोग ने इस बाबत निर्देश दिया है और कहा है कि खास तौर पर मंत्री अपने सरकारी दौरों को चुनाव प्रचार से नहीं जोड़ेंगे।