इन छह प्वाइंट्स पर आज सुनवाई, वकील हड़ताल पर
स्वतंत्रदेश,लखनऊ :वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर के सर्वे मामले में आज फिर से दो याचिकाओं के सात बिंदुओं पर सुनवाई होगी। इनमें शिवलिंग की जगह पर दर्शन-पूजन और वजूखाने से शौचालय, मछलियों को हटाने की मांग पर बुधवार को सुनवाई होगी। सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट में यह सुनवाई होगी।
अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के अधिवक्ता अभयनाथ यादव ने कहा आज वकीलों की हड़ताल है। हम बनारस बार एसोसिएशन के साथ हैं। ऐसे में ज्ञानवापी मामले में आज आपत्ति नहीं दाखिल करेंगे। जब कोर्ट अगली तारीख तय करेगी तब आपत्ति करेंगे। अभी अदालत ने तारीख नहीं दी है। इधर, डीजीसी सिविल के मुताबिक दो बजे मामले की सुनवाई का समय है। अगर तीनों पक्ष मौजूद रहेंगे तभी तय हो पाएगा कि आज सुनवाई होगी या नहीं।
इससे पहले, ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में सर्वे के दौरान मिले शिवलिंग को सील करवाए जाने के अगले दिन मंगलवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने अधिवक्ता आयुक्त अजय कुमार मिश्र को कमीशन की कार्रवाई से हटा दिया था। विशेष अधिवक्ता आयुक्त विशाल सिंह की मांग पर कमीशन की कार्रवाई की रिपोर्ट न्यायालय में पेश करने के लिए और दो दिन का समय दिया गया है।
इसके साथ ही वादी पक्ष की ओर से शिवलिंग की जगह पर दर्शन-पूजन व वजूखाने से शौचालय, मछलियों को हटाने की मांग पर आज सुनवाई होगी। वादी पक्ष के आवेदन पर न्यायालय ने अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी सहित अन्य प्रतिवादियों से आज आपत्ति मांगी है। इसके अलावा, प्रतिवादी पक्ष की ओर से उठाई गई आपत्तियों पर भी न्यायालय ने संज्ञान लिया है।
ज्ञानवापी में सर्वे की कार्रवाई पूरी होने के बाद न्यायालय में हुई सुनवाई के दौरान विशेष अधिवक्ता आयुक्त विशाल सिंह ने अधिवक्ता आयुक्त अजय कुमार मिश्र पर पदीय दायित्वों के निवर्हन में गैरजिम्मेदार होने का आरोप लगाया। उनकी ओर से नियुक्त फोटोग्राफर आरपी सिंह के द्वारा मीडिया को दिए गए बयान का जिक्र भी किया गया।
इस पर न्यायालय ने अजय कुमार मिश्र को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त कर दिया। विशेष अधिवक्ता आयुक्त को 12 मई के बाद की कमीशन की कार्रवाई की रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया गया है। पहले इसके इसके लिए 17 मई की तिथि तय की गई थी। सहायक अधिवक्ता आयुक्त अजय प्रताप सिंह को भी आदेश दिया गया है कि वे स्वतंत्र रूप से कुछ नहीं करेंगे। विशेष अधिवक्ता आयुक्त के निर्देश पर ही काम करेंगे।