उत्तर प्रदेशलखनऊ

जन्मभूमि के मालिकाना हक को लेकर होगी सुनवाई

स्वतंत्रदेश,लखनऊ:श्री कृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक को लेकर 2 वर्ष पूर्व दायर की गई पहली पिटिशन कृष्ण भक्त रंजना अग्निहोत्री की याचिका पर जिला न्यायाधीश की कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई होनी थी । भगवान श्री कृष्ण की सखी बनकर श्री कृष्ण जन्मभूमि की जमीन को मुक्त कराने के लिए वाद दाखिल करने वाली अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री के जिला जज की कोर्ट में चल रहे वाद पर रिवीजन के तौर पर सुनवाई होनी थी। लेकिन कंडोलेंस हो जाने के चलते न्यायालय ने सुनवाई की अगली तारीख 5 मई दे दी।

जन्मभूमि के मालिकाना हक को लेकर होगी सुनवाई

सबसे पहले दाखिल किया था वाद

अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री ने पहले सिविल जज की अदालत में वाद दाखिल किया था। अदालत ने इसे स्वीकार नहीं किया। इसके बाद जिला जज की अदालत में अपना दावा पेश किया। जनपद न्यायाधीश की अदालत में वाद पर रिवीजन में सुनवाई होना तय हुई। जिसके वाद से अभी तक सुनवाई चल रही है।

श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि को मुक्त कराने और शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने के लिए कोर्ट में अब तक करीब 10 दावेदार सामने आ चुके है। वाद में दावा किया गया है कि 13.37 एकड़ जमीन श्री कृष्ण जन्मस्थान की है और 1968 में जो समझौता हुआ वह मान्य नहीं हो सकता।

क्या है दावा
न्यायालय में दाखिल वाद में दावा किया गया है कि श्री कृष्ण का जन्म कंस कारागार में हुआ और वह पूरा इलाका कटरा केशव देव के नाम से जाना जाता है। परिवाद में मांग की गई है कि ट्रस्ट ईदगाह की प्रबंधन कमेटी ने जो भी निर्माण इस इलाके में करवाये हैं उन्हें हटवाया जाए। 5 मई को होगी सुनवाई । गुरुवार को सुनवाई होनी थी। लेकिन कंडोलेंस हो जाने की बजह से जनपद न्यायाधीश की अदालत में इस मामले में गुरुवार को सुनवाई नहीं

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