उत्तर प्रदेशराज्य

उपभोक्‍ताओं के ल‍िए बड़ी राहत

स्वतंत्रदेश,लखनऊ:बिजली चोरी के मामलों में फंसे उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी है। विभाग ने ऐसे उपभोक्ताओं को राहत देते हुए उनका शमन शुल्क माफ किए जाने का आदेश जारी किया है। इस आदेश से दो किलोवाट तक के घरेलू, इतनी ही क्षमता वाले व्यवसायिक और पांच किलोवाट वाले नलकूप उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा।

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा-152 के तहत निर्धारित शमन शुल्क की धनराशि में छूट दिए जाने के आदेश दिए गए हैं। 

यह आदेश उत्तर प्रदेश के पावर कार्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार के द्वारा मेरठ समेत सभी निगमों को जारी किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि 30 सितंबर 2021 तक जिन उपभोक्ताओं व लोगों के खिलाफ बिजली चोरी के मामले दर्ज कराए गए हैं। उन मामलों के राजस्व निर्धारण की वसूली में सरचार्ज माफ किया जाए। विद्युत अधिनियम 2003 की धारा-152 के तहत निर्धारित शमन शुल्क की धनराशि में छूट दिए जाने के आदेश दिए गए हैं। इससे काफी उपभोक्ताओं को लाभ मिल सकेगा। विभाग के द्वारा अमरोहा में बिजली चोरी पर नियंत्रण को काफी चेकिंग अभियान चलाया गया है। 

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