आधार से लिंक होंगे वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर
स्वतंत्रदेश,लखनऊ:प्रदेश में कहीं भी वाहन खरीदिए, गृह जनपद का स्थायी नंबर मिल जाएगा। संबंधित डीलर के यहां कर शुल्क जमा करने के साथ ही वाहन का पंजीयन नंबर जारी हो जाएगा। यही नहीं पंजीयन नंबर वाहन स्वामी के आधार से लिंक हो जाएगा। परिवहन विभाग ने वाहन खरीद के लिए आधार नंबर अनिवार्य कर दिया है। शुक्रवार से यह व्यवस्था लागू हो गई।
नई व्यवस्था लागू होने के बाद वाहन के खरीद और पंजीयन नंबर से संबंधित किसी भी कार्य के लिए परिवहन विभाग (आरटीओ) का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। सभी तरह के कार्य डीलर के यहां वाहन खरीद के साथ ही आनलाइन हो जाएंगे। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) श्याम लाल के अनुसार वाहन साफ्टवेयर में बदलाव कर दिया गया है। नई व्यवस्था को लेकर समस्त डीलरों को निर्देशित कर दिया गया है। हालांकि, दूसरे राज्य से वाहन खरीदने पर छह माह के लिए अस्थाई पंजीयन नंबर जारी होंगे।
प्रदेश में कहीं भी खरीदिए वाहन, गृह जनपद का मिल जाएगा नंबर
अक्सर, गृह जनपद में मनपसंद वाहन नहीं मिलने पर लोग बड़े शहरों से खरीदारी करते हैं। लेकिन उन्हें गृह जनपद का स्थायी नंबर नहीं मिल पाता। डीलर अस्थाई नंबर ही जारी करता है। वाहन स्वामी को दोबारा अपने मूल जनपद के आरटीओ दफ्तर से स्थायी पंजीयन नंबर लेना पड़ता है। ऐसे में वाहन स्वामियों को समय के अलावा अतिरिक्त शुल्क भी वहन करना पड़ता है। यही नहीं पसंद के अनुसार पंजीयन नंबर लेने के लिए भी परिवहन विभाग के बाबुओं का चक्कर लगाना पड़ता है।