उत्तर प्रदेशराज्य

नौकरी से निकालने पर निजी कंपनियों पर लगेगा जुर्माना

स्वतंत्रदेश,लखनऊ :सरकारी पदों पर भर्ती के साथ ही संस्थाओं को ऑनलाइन संविदा भर्ती की भी सूचना सेवायोजन विभाग को देने के निर्देश के साथ ही अब नौकरी से निकालने पर निजी कंपनियों पर जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि जुर्माने की राशि को लेकर असमंजस है। नौकरी की सूचना न देने वाली ऐसी सरकारी, अद्र्धसरकारी और निजी संस्थाओं के विरुद्ध न केवल कार्रवाई की जाएगी बल्कि पंजीयन भी रद्द कर दिया जाएगा। राजधानी समेत प्रदेश के सभी जिलों में स्थापित संस्थाओं पर यह नियम लागू होगा।

UP में नौकरी से निकालने पर निजी कंपनियों पर लगेगा जुर्माना, Follow करने होंगे ये नियम…

बेरोजगारों को नौकरी देने की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप सेवायोजन विभाग ने कमर कस ली है। भर्ती की सूचना न देने वाली कंपनियों को रिक्तियों का अनिवार्य अधिसूचन अधिनियम-1959 को प्रभावी बनाने के लिए शिकंजा कसने की तैयारी कर रहा है। हर तीन महीने में कंपनियों को सेवायोजन विभाग की वेबसाइट (सेवायोजन.यूपी.एनआइसी.इन) पर ऑनलाइन सूचना देनी होगी। यही नहीं वेतन के साथ ही उनके निकाले जाने की सूचना भी अनिवार्य रूप से ऑनलाइन देनी होगी।

बेरोजगारों को होगा फायदा

सेवायोजन विभाग की वेबसाइट पर ही बेरोजगारों को नौकरी के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। नौकरी देने वाली संस्थाओं को उनकी डिमांड और योग्यता के बेरोजगार ऑनलाइन मिल जाएंगे। हर तीन महीने में रोजगार मेले के माध्यम से नौकरी दी जाएगी।

एनसीए से जुड़ेंगी नौ लाख कंपनियां

राजधानी समेत प्रदेश के 92 कार्यालय के साथ देश के सभी 956 सेवायोजन कार्यालयों को नेशनल करियर सर्विस (एनसीएस) से जोड़ा जाएगा। एनसीएस से जुडऩे से प्रदेश में पंजीकृत 66 लाख से अधिक बेरोजगारों को नौकरी के अवसर मिलेंगे। एनसीए से 52 सेक्टरों की नौ लाख कंपनियां जुड़ेंगी और उनकी ओर से 27,000 तरह के रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे।

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