पार्किंग की जगह नहीं तो निर्माण कार्य नहीं कर पाएंगे
स्वतंत्रदेश,लखनऊ:घर या दुकान में यदि कार पार्किंग की जगह नहीं है तो कोई भी निर्माण कार्य नहीं करने दिया जाएगा…। यह निर्देश आगरा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष देवेंद्र कुमार सिंह कुशवाह ने जारी किए हैं। फिलहाल ये नियम एमजी रोड, फतेहाबाद रोड और कैंट रोड स्थित मकान, दुकान व अन्य भवनों पर लागू किया गया है। बाद में इसे पूरे शहर में सड़क किनारे वाले भवनों पर लागू किया जाएगा।
उपाध्यक्ष ने बताया कि प्राधिकरण मेें लगातार ऐसी शिकायतें आ रही हैं। नक्शे में पार्किंग की जगह दर्ज है, लेकिन यह मौजूद नहीं है। इसके बाद और भी निर्माण कराया जा रहा है। सबसे ज्यादा शिकायतें एमजी रोड, आगरा कैंट और फतेहाबाद रोड से मिलीं। एमजी रोड स्थित मकानों में कार पार्किंग नहीं होने से वाहन सड़क पर खड़े होते हैं। इससे यातायात प्रभावित होता है। कई जगह रिहायशी मकानों में अवैध रूप से सड़क किनारे व्यावसायिक निर्माण भी हो गए हैं।
लापरवाही बरती तो अभियंता पर कार्रवाई होगी
अभियंताओं को चेतावनी दी गई है कि यदि बगैर पार्किंग के किसी भवन में निर्माण कार्य होता मिला तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसे लापरवाही माना जाएगा।
सड़क बन गई पार्किंग
– राजामंडी के पास सड़क पर पैदल चलने को जगह नहीं है। सड़कें-गलियां पार्किंग बन गई है। ट्रेफिक पुलिस को कोई फर्क नहीं पड़ता।
वीआईपी रोड पर जाम
– ईदगाह से प्रतापपुरा होते हुए मॉल रोड फतेहाबाद तक सड़क किनारे बिल्डिंगों में पार्किंग इंतजाम नहीं। सड़क पर पार्किंग से जाम लगता है।
पुलिस की बड़ी जिम्मेदारी
– एडीए के साथ नगर निगम व पुलिस-प्रशासन को गंभीरता बरतनी चाहिए। अवैध भवन निर्माण की सूचना पर रोकने में पुलिस की जिम्मेदारी है।
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