उत्तर प्रदेशलखनऊ

यूपी में निजी बस अड्डे खोलने का रास्ता साफ

स्वतंत्रदेश ,लखनऊप्रदेश में निजी बस अड्डों के संचालन का रास्ता साफ हो गया है। दो एकड़ जमीन पर इन बस अड्डों की स्थापना की जा सकेगी। इसके लिए योगी कैबिनेट ने उप्र स्टेज कैरिज बस अड्डा, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज व आल इंडिया टूरिस्ट बस पार्क (स्थापना एवं विनियमन) नीति-2025 को स्वीकृति दे दी है। 

डीएम की अध्यक्षता में गठित होने वाली नियामक प्राधिकारी समिति पर इन बस अड्डों-पार्क की स्थापना के आवेदन लेने और अनुमति देने का जिम्मा रहेगा।

मंगलवार को पास की गई नीति के अनुसार, इन बस अड्डों-पार्क की स्थापना के लिए कम से कम दो एकड़ भूमि होना आवश्यक होगा। आवेदक की नेटवर्थ बीते वित्तीय वर्ष में कम से कम 50 लाख रुपये और टर्नओवर कम से कम दो लाख रुपये होना भी अनिवार्य किया गया है। 

निजी बस अड्डों के लिए दिशा-निर्देश-

  • टर्नओवर: 2 लाख रुपये (बीते वित्तीय वर्ष में)
  • अनुमति की अवधि: 10 वर्ष (सही संचालन के बाद अगले 10 वर्ष के लिए नवीनीकरण संभव)बस अड्डे की स्थापना के लिए आवेदक एकल या कंसोर्टियम के रूप में आवेदन कर सकता है। किसी भी आवेदक को प्रदेश में 10 से ज्यादा और एक जिले में दो से अधिक बस अड्डे-पार्क की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, एक ही मार्ग पर एक से अधिक बस अड्डों के संचालन की भी अनुमति नहीं मिलेगी। आवेदन स्वीकृत होने के बाद पहली बार 10 वर्ष के लिए अनुमति मिलेगी। इस अवधि में सही तरीके से संचालन के बाद अगले 10 वर्ष के लिए नवीनीकरण किया जा सकेगा।

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