उत्तर प्रदेशराज्य

यूपी में भवन निर्माण के लिए इम्पैक्ट व परमिट फीस वसूलने का रास्ता साफ

स्वतंत्रदेश ,लखनऊभवन निर्माण के लिए विकास प्राधिकरणों द्वारा भवन परमिट, विकास परमिट, निरीक्षण, इम्पैक्ट (समाघात) फीस आदि को अब फिर से वसूला जा सकेगा। शासनादेश के तहत फीस वसूलने पर सर्वोच्च अदालत द्वारा रोक लगाए जाने पर राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम के तहत नए सिरे से नियमावली बनाकर फीस वसूलने का रास्ता साफ कर दिया है। 

हालांकि, सरकार ने सभी तरह की फीस की दरें यथावत ही रखी हैं। एक हेक्टेयर भूमि पर जहां 10 हजार रुपये विकास परमिट फीस देनी होगी वहीं न्यूनतम पांच रुपये प्रति वर्ग मीटर भवन परमिट फीस वसूली जाएगी। फीस से होने वाली कमाई से विकास प्राधिकरण शहर में अवस्थापना संबंधी विकास के कार्य करा सकेंगे।
विकास व परमिट फीस को वसूलने के लिए सरकार ने जहां उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम-1973 के तहत उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (विकास परमिट फीस, भवन परमिट फीस और निरीक्षण फीस का निर्धारण, उद्ग्रहण और संग्रहण) नियमावली-2024 वहीं इम्पैक्ट फीस के लिए उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (समाघात फीस का निर्धारण, उद्ग्रहण और संग्रहण) नियमावली-2024 बनाई है। 

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