एक्सपायर लाइसेंस 30 सितंबर तक मान्य
स्वतंत्रदेश,लखनऊ :आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सापायर हो गया था, जिसका 30 जून तक नवीनीकरण कराना अनिवार्य था। मगर लगभग डेढ़ माह तक ड्राइविंग लाइसेंस एवं वाहन संबंधी कार्य न होने के कारण आप परेशान थे। तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। परिवहन मंत्रालय ने उन एक्सपायर परिवहन दस्तावेजों की मान्यता 30 सितंबर तक कर दी, जो 30 जून तक मान्य थे। यानी आप एक्सपायर ड्राइविंग लाइसेंस का 30 सितंबर तक नवीनीकरण करा सकते हैं।
इस संबंध में परिवहन मंत्रालय के निदेशक डॉ. पीयूष जैन ने 17 जून को पुलिस महानिदेशक, प्रमुख सचिव (परिवहन) और परिवहन आयुक्त को सरकुलर भेज करके आदेश पर अमल करने का कहा है। इन परिवहन दस्तावेजों में प्रमुख रूप से ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीयन प्रमाण पत्र, फिटनेस प्रमाण पत्र एवं वाहन परमिट शामिल हैं।
इस संबंध में परिवहन मंत्रालय के निदेशक डॉ. पीयूष जैन ने 17 जून को पुलिस महानिदेशक, प्रमुख सचिव (परिवहन) और परिवहन आयुक्त को सरकुलर भेज करके आदेश पर अमल करने का कहा है। इन परिवहन दस्तावेजों में प्रमुख रूप से ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीयन प्रमाण पत्र, फिटनेस प्रमाण पत्र एवं वाहन परमिट शामिल हैं।
मंत्रालय ने परिवहन आयुक्त से यह कहा कि इस संबंध में प्रदेश की सभी प्रवर्तन इकाइयों को निर्देशित किया जाए, कि जांच के दौरान एक्सपायर ड्राइविंग लाइसेंस एवं परमिट पाए जाने पर कोई कार्रवाई नहीं की जाए, जिससे उनको परेशानी का सामना करना पड़े।