1 जून से कोरोना कर्फ्यू में थोड़ी रहत
स्वतंत्रदेश,लखनऊ :संक्रमण की सेकेंड स्ट्रेन का असर उत्तर प्रदेश में अब धीमे-धीमे कम होता जा रहा है। इसको लेकर सरकार ने रविवार को एक जून से पहले 55 जिलों से कोरोना कर्फ्यू को हटाने का एलान किया था। अब इसमें छह और जिलों को जोड़ा गया है। इन छह जिलों में भी एक्टिव केस 600 से कम हैं।
सचिव मुख्यमंत्री आलोक कुमार ने बताया कि प्रदेश के देवरिया, बागपत, बिजनौर, प्रयागराज, सोनभद्र व मुरादाबाद जिले में भी एक जून मंगलवार से कोरोना कर्फ्यू से राहत मिलेगी। सोमवार को जो आंकड़े आए हैं, उनके अनुसार इन छह जिलों में एक्टिव केस 600 से कम हैं। 600 से कम केस होने पर कल से अब 61 जिलों में कोराना कर्फ्यू से सशर्त रहेगी छूट। इसके साथ ही 600 से अधिक एक्टिव केस वाले लखनऊ सहित प्रदेश के अन्य 14 जिलों में कोराना कर्फ्यू जारी ही रहेगा।
कोरोना के कम होते संक्रमण दर के दृष्टिगत विगत दिवस 600 एक्टिव केस से कम संख्या वाले 55 जनपदों को कोरोना कर्फ्यू से छूट दी गई थी। ताजा स्थिति के अनुसार सोनभद्र, देवरिया बागपत, प्रयागराज, बिजनौर और मुरादाबाद जनपद में कुल एक्टिव केस की संख्या 600 से कम हो गई है। ऐसे में अब इन जिलों में भी सप्ताह में पांच दिन सुबह 07 बजे से सायं 07 बजे तक कोरोना कर्फ्यू से छूट दी जाएगी। साप्ताहिक व रात्रिकालीन बन्दी सहित अन्य सभी संबंधित नियम इन जिलों में लागू होंगे। वर्तमान में 61 जिलों में कोरोना कर्फ्यू से छूट दी गई है।
गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण कम होते ही सरकार ने प्रदेशवासियों को आंशिक कोरोना कर्फ्यू से राहत देने का फैसला किया है। इसके तहत एक जून से कंटेनमेंट जोन के बाहर दुकानें-बाजार खोलने की अनुमति दे दी गई है। यह राहत सप्ताह में पांच दिन सुबह सात से शाम सात बजे तक रहेगी। शनिवार-रविवार की साप्ताहिक बंदी और नाइट कर्फ्यू अभी चलता रहेगा। खास बात यह है कि जिन 14 जिलों में अभी कोरोना के सक्रिय केस 600 से अधिक हैं, वहां किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। शेष 61 जिलों में राहत मिलेगी।
उत्तर प्रदेश में संक्रमण की चेन तोडऩे के लिए सरकार ने पांच मई से आंशिक कोरोना कर्फ्यू लगा रखा था, जो कि स्थिति को देखते हुए कई चरण में आगे बढ़ाया गया। अब संक्रमण तेजी से कम हो रहा है। सरकार ने माना है कि काफी हद तक स्थिति संभल चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ रविवार को हुई उच्चस्तरीय बैठक में एक जून से आंशिक कोरोना कर्फ्यू से राहत देने पर सहमति बनी। रविवार को मुख्य सचिव आरके तिवारी की ओर से राहत और प्रतिबंध के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि राहत केवल उन जिलों को मिलेगी, जहां कुल सक्रिय कोरोना मरीजों की संख्या 600 से कम है। 30 मई की स्थिति के अनुसार इस दायरे में कुल 55 जिले आ रहे थे। 31 मई को पांच और जिलों में स्थिति सुधर गई। यहां सप्ताह में पांच दिन सुबह सात से शाम सात बजे तक कोरोना कर्फ्यू से छूट दी जाएगी। इसके बाद शनिवार-रविवार की साप्ताहिक बंदी और हर शाम सात बजे से रात्रिकालीन बंदी लागू होगी।
दुकान और बाजार के साथ सुपर मार्केट को मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी और सैनिटाइजर की व्यवस्था के साथ खोलने की अनुमति।
स्कूल, कालेज तथा शिक्षण संस्थान शिक्षण कार्य के लिए बंद रहेंगे। माध्यमिक व उच्च शिक्षण संस्थाओं, कोङ्क्षचग संस्थानों में आनलाइन पढ़ाई की अनुमति विभागीय
-आदेशों के अनुसार होगी। शिक्षकों व कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्यों के लिए विद्यालय आने-जाने की अनुमति होगी। इसके लिए विद्यालयों के प्रशासनिक कार्यालय खोले जा सकेंगे।
– शादी समारोह व अन्य आयोजनों में बंद और खुले स्थानों पर एक समय में अधिकतम 25 अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता के साथ अनुमति।
शव यात्रा में कोविड-19 के प्रोटोकाल का पालन करते हुए अधिकतम 20 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे।
– तीन पहिया वाहन, आटो रिक्शा, बैटरी चलित ई-रिक्शा में चालक सहित तीन व्यक्ति, जबकि चार पहिया वाहनों में केवल चार व्यक्तियों के बैठने की अनुमति होगी।
– अंडे, मांस व मछली की दुकानों को पर्याप्त साफ-सफाई के साथ बंद स्थान पर या ढंककर बेचने की अनुमति होगी। खुले में बिक्री पर रोक रहेगी।
निजी कंपनियों के कार्यालय भी कोविड प्रोटोकाल के साथ खुलेंगे। निजी कंपनियां वर्क फ्राम होम की व्यवस्था को प्रोत्साहित करेंगी।
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औद्योगिक संस्थान खुलेंगे। इन संस्थाओं में कार्यरत कर्मियों को अपने पहचान पत्र या इकाई के प्रमाण-पत्र के आधार पर आने-जाने की अनुमति रहेगी।
– ट्रांसपोर्ट कंपनियों के कार्यालय, लाजिस्टिक कंपनियों के कार्यालय और वेयर हाऊस खुलेंगे।
– कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी स्थानों पर धर्मस्थलों में एक बार में पांच से अधिक श्रद्धालु नहीं जा सकेंगे।
उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों को प्रदेश के अंदर चलाने की अनुमति इस शर्त के साथ होगी कि निर्धारित सीट क्षमता पर ही संचालन किया जाएगा। सवारी खड़ी करने की अनुमति नहीं होगी।
– साप्ताहिक बंदी में पूरे प्रदेश में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और फाङ्क्षगग का अभियान चलाया जाएगा। दुकानों पर दुकानदार व स्टाफ को मास्क, दो गज की दूरी और सैनिटाइजर की व्यवस्था का पालन करना होगा। यही अनिवार्यता खरीददारों के लिए भी लागू होगी। उल्लंघन होने पर महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
इन 14 जिलों में 600 से अधिक एक्टिव केस
- – लखनऊ : 2450
- – मेरठ : 2806
- – सहारनपुर : 2223
- – वाराणसी : 2111
- – गाजियाबाद : 1760
- – गोरखपुर : 1704
- – मुजफ्फरनगर : 1634
- – बरेली : 1599
- – गौतमबुद्ध नगर : 1184
- – बुलंदशहर : 1174
- – झांसी : 962
- – लखीमपुर खीरी : 770
- – जौनपुर : 688
- – गाजीपुर : 619।