उत्तर प्रदेशराज्य

रेलवे के नियमों में फिर हुआ बड़ा बदलाव

स्वतंत्रदेश ,लखनऊअपने साथ तय नियम से अधिक वजन सामान ले जाने वाले यात्रियों से एयरपोर्ट की तर्ज पर उसका शुल्क वसूलने की तैयारी है। इस बार रेलवे बोर्ड ने नियम को सख्ती से लागू करने के आदेश दिए हैं। उत्तर और पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के 14 बड़े स्टेशन चिन्हित किए गए हैँ। यहां रेलवे वजन नापने की मशीनें लगाएगा।दरअसल रेलवे ने यात्रियों को अपने साथ सामान ले जाने के लिए पहले से नियम बनाए हैँ। एसी फर्स्ट में 70 किग्रा., एसी सेकेंड में 50 किग्रा., थर्ड एसी व स्लीपर में 40-40 किग्रा. और जनरल में 35 किग्रा. तक सामान लेकर जा सकते हैं। इससे अधिक वजन का सामान ले जाने पर बढ़े हुए भार का प्रति किलोग्राम की दर से शुल्क वसूलने का नियम है।किसी भी स्टेशन पर प्रवेश से पहले सामान का वजन नापने के लिए कोई मशीन और व्यवस्था ही नहीं है। ऐसे में रेलवे ने वर्ष 2018 और 2022 में इस नियम को सख्ती से लागू का आदेश देकर उसे वापस ले लिया था। अब रेलवे ओवरलोडिंग को रोकने के लिए इस नियम को लागू करने की तैयारी कर रहा है।बिना शुल्क दिए मानक से ज्यादा वजन मिलने पर बुकिंग चार्ज का छह गुणा जुर्माना लिया जाएगा।

सामान का आकार बड़ा हेने पर उसके घेरे गए स्थान के अनुसार जुर्माना लगेगा। रेलवे लखनऊ, लखनऊ जंक्शन, ऐशबाग, अयोध्या, रायबरेली, प्रतापगढ़, वाराणसी, जौनपुर, सुलतानपुर, बाराबंकी और गोंडा सहित 14 स्टेशनों पर इस व्यवस्था को लागू करने की तैयारी कर रहा है। उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के सीनियर डीसीएम कुलदीप तिवारी ने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को रेलवे बोर्ड से मिले आदेश का पालन कड़ाई से लागू करने का निर्देश दिया है।

कुलियों ने ज्ञापन दिया

रेलवे में ग्रुप डी की नौकरी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की मांग को लेकर राष्ट्रीय कुली मोर्चा ने मंगलवार को लखनऊ सहित देश भर में डीआरएम को ज्ञापन सौंपा। मोर्चा के समन्वयक राम सुरेश ने बताया कि ज्ञापन में कुलियों की मौजूदा स्थितियों की जांच कराने की मांग की गई है।

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