उत्तर प्रदेशराज्य

महंगाई नियंत्रित करने का प्रयास

स्वतंत्रदेश , लखनऊ:उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार की अधिसूचना के क्रम में खाद्य तेलों और तिलहनों की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने का प्रयास प्रारंभ कर दिया है। प्रदेश सरकार ने कमिश्नर तथा डीएम को सभी जगह पर स्टाक सीमा सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है।

केन्द्र सरकार की अधिसूचना के क्रम में अब प्रदेश में भी खाद्य तेल और तिलहन पर स्टाक सीमा इस साल 31 दिसंबर तक लागू रहेगी। यह निर्णय खाद्य तेलों और तिलहनों की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए किया गया है। प्रदेश के खाद्य आयुक्त सौरभ बाबू की ओर से मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों और संभागीय खाद्य नियंत्रकों को इस बारे में आदेश जारी कर दिया गया है। केन्द्र सरकार ने बीती एक अप्रैल को इस बारे में अधिसूचना जारी की थी।खाद्य आयुक्त की ओर से जारी आदेश के अनुसार खाद्य तेलों की स्टाक सीमा खुदरा विक्रेताओं के लिए 30 क्विंटल, थोक विक्रेताओं के लिए 500 क्विंटल, खुदरा विक्रेताओं की दुकानों की बड़ी चेन के लिए 30 क्विंटल और डिपो के लिए 1000 क्विंटल निर्धारित की गई है। वहीं तिलहन की स्टाक सीमा खुदरा व्यापारियों के लिए 100 क्विंटल, थोक विक्रेताओं के लिए 2000 क्विंटल तय की गई है। खाद्य तेलों के प्रोसेसर अपनी भंडारण क्षमता के 90 दिनों तक का स्टाक कर सकते हैं।

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