उत्तर प्रदेशराज्य

सुप्रीम कोर्ट ने दी योगी सरकार को चेतावनी

स्वतंत्रदेश,लखनऊ:योगी सरकार को सर्वोच्च न्यायालय ने CAA विरोधी दंगों के एक मामले में फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से CAA-NRC के खिलाफ हुई हिंसा मामले में वसूली का नोटिस वापस लेने का आदेश दिया है। SC ने शुक्रवार को राज्य में जिला प्रशासन द्वारा दिसंबर, 2019 में आंदोलन के दौरान सार्वजनिक संपत्तियों को हुए नुकसान की वसूली के लिए कथित CAA विरोधी प्रदर्शनकारियों को जारी किए गए नोटिस पर कार्रवाई करने के लिए यूपी सरकार को फटकार लगाई।

सीएए विरोधी दंगों में यूपी में भी कई जगहों पर भीड़ ने आगजनी की, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था।
सीएए विरोधी दंगों में यूपी में भी कई जगहों पर भीड़ ने आगजनी की, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था।

18 फरवरी तक यूपी सरकार को मौका

सुप्रीम कोर्ट ने UP सरकार को कार्रवाई वापस लेने का आखिरी मौका देते हुए 18 फरवरी को मामले की अगली सुनवाई तय की है। कोर्ट ने कहा-‘राज्य की कार्रवाई कोडुंगल्लूर फिल्म सोसाइटी (2018) में और इन रि : रि: डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टीज (2009) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के उल्लंघन में है, जहां कानून की अनुपस्थिति में, जहां भी विरोध के कारण संपत्ति का सामूहिक विनाश होता है, वहां हर्जाने और मुआवजे का आकलन करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। UP सरकार ने आरोपियों की संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई के लिए खुद ही शिकायतकर्ता, न्यायकर्ता की तरह काम किया है।’

2019 के दिसंबर में हुई थी हिंसा

19 दिसंबर साल 2019 को सीए एनआरसी आंदोलन के दौरान लखनऊ में हिंसा हुई थी। इसमें पुलिस और मीडिया के वाहन तक फूंके गए थें। पुलिस ने इस आंदोलन में 54 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था। सरकारी सम्पत्ति को जलाने वाले लोगों से एक करोड़ 64 लाख रुपए की वसूली करनी थी। इस दौरान दंगा करने के आरोप में 57 लोगों के नाम और पते उजागर किए गए थे। इसमें लखनऊ के ट्रांस गोमती के 13, हजरतगंज-24 और पुराने लखनऊ के 16 उपद्रवियों का पोस्टर लगाया गया था। इसमें 1 करोड़ 55 लाख वसूली होनी है।

Related Articles

Back to top button