उत्तर प्रदेशराज्य

गंदगी फैलाने पर दो हजार तक दंड

स्वतंत्रदेश,लखनऊ :अब किसी भी प्रकार के कचरे को जलाना या मिट्टी में दबाना महंगा पड़ सकता है। इसके लिए दो हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। प्रदेश सरकार ने शहरों को साफ-सुथरा बनाए रखने और कूड़े के निस्तारण के लिए नई व्यवस्था लागू करते हुए गंदगी फैलाने वालों पर 500 से दो हजार रुपये तक जुर्माना लगाने का फैसला किया है। साथ ही लोगों को कूड़ा उठवाने के लिए तय शुल्क भी देना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन, संचालन एवं स्वच्छता) नियमावली 2021 को मंजूरी दे दी गई।

               मंजूर नियमावली नगर निगमों से लेकर नगर पंचायत वाले छोटे नगरों में भी लागू होगी।

मंजूर नियमावली नगर निगमों से लेकर नगर पंचायत वाले छोटे नगरों में भी लागू होगी। नियमावली के तहत यदि किसी ने कुत्ता या कोई और पालतू जानवर पाल रखा है तो उसके सार्वजनिक स्थान पर मल त्यागने पर तत्काल उठाना होगा। ऐसा न करने पर उसे 500 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। कचरा प्रबंधन के लिए यूजर चार्ज तय करने का अधिकार नगरीय निकायों पर छोड़ दिया गया है।

 

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